चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को हुई 21 लाख 41 हजार 100 रूपए की आय
विनय एक्सप्रेस समाचार नागौर,जिला प्रषासन के निर्देशानुसार नागौर जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाए गए खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस शिविर के सफल परिणाम सामने आए हैं।
अतिरिक्त जिला कलक्टर मोहनलाल खटनावलिया ने बताया कि नागौर जिले में अब तक 14 स्थानों पर खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस शिविर लगाए गए जा चुके है। इन शिविरों में 1399 खाद्य रजिस्ट्रेशन किए गए और 162 के खाद्य लाइसेंस बनाए गए। शिविर में किए गए उक्त कार्यों से चिकित्सा एवं .स्वास्थ्य विभाग को 21 लाख 41 हजार 100 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। जिले में 4 सितम्बर 2021 से लेकर 15 जुलाई 2022 तक लाडनूं, निम्बीजोधा, मनाना, छोटी खाटू, मकराना, कुचामन, डीडवाना, मेड़ता, मकराना, कुचेरा, गोटन, डेगाना, लाडनूं तथा परबतसर में खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया। आगामी समय में जिले के बड़े कस्बों में निरंतर खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस शिविर लगाए जाएंगे। इसी जुलाई की 26 तारीख को जायल में शिविर आयोजित किया जाएगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मेहराम महिया ने बताया कि जिले के लाडनूं में 23, निम्बीजोधा 17, मनाना 22, छोटी खाटू 16, मकराना 223, कुचामन 189, डीडवाना 199, मेड़ता 130, कुचेरा 138, गोटन 97, डेगाना 139, लाडनूं 104 तथा परबतसर में लगाए गए षिविर में 101 खाद्य खाद्य रजिस्ट्रेशन किए गए। वहीं कुचामन में लगाए गए षिविर में सर्वाधिक 37 खाद्य लाइसेंस बनाए गए। इसके अतिरिक्त जिले के लाडनूं में 03, निम्बीजोधा 03, छोटी खाटू 06, मकराना 09, कुचामन 37, डीडवाना 28, मेड़ता 12, कुचेरा 10, गोटन 03, डेगाना 21, लाडनूं 10 तथा परबतसर में लगाए गए शिविर में 10 खाद्य लाइसेंस बनाए गए। शिविरों में जिला मुख्यालय से जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेष जांगिड़, सूचना सहायक चिराग अग्रवाल सहित स्थानीय ब्लॉक स्तरीय अधिकारी व उनकी टीम ने काम किया है।
खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम में अनिवार्य है रजिस्ट्रेशन
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार जांगिड़ ने बताया कि बिना खाद्य लाईसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य अधिनियम एवं मानक के तहत सजा का प्रावधान है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ कारोबार से जुडे़ विक्रेताओं निर्माताओं थोक, फुटकर, फेरीवाले, केटरिंग, ट्रांसफोर्ट, फूड प्रोडक्शन विक्रय करने मेडिकल स्टोर्स मध्यान पश्चात मौजूद तैयार करने एवं स्वयं सहायता, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों में संचालित कैंटीन, छात्रावासों में संचालित कैंटीन, राजकीय व निजी वेयर हाउस, मदिरा दुकाने, दुध विक्रेता, डेयरी चायपान दुकान, फल सब्जी, विक्रेता, हाट बाजार, में खाद्य कारोबार करने वाले आदि से कहा गया है कि वे तत्काल शिविर या ईमेल खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लाईसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु आवेदन करें। जांगिड़ ने बताया कि 12 लाख से अधिक सलाना टर्नऑवर दुकानदार के लिए लाइसेंस जिसका शुल्क 2000 से 3000 हजार सालाना एवं 12 लाख से कम सालाना टर्नऑवर वाले व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रूपये सालाना हैं। उन्होने बताया कि आवेदक प्रोपराईटर की संपूर्ण विवरण नाम पता मोबाईल नम्बर ईमेल इत्यादि, मालिक का पहचान पत्र, व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण पत्र प्रोपाराईटरशिप से संबंधित स्वघोषणा पत्र पार्टनरशिप डीड, निर्माण ईकाई हेतु अतिरिक्त दस्तावेज यूनिट का फोटो प्रोसेसिंग एरिया सहित उत्पाद ईकाई का लेआउट, जल की जांच रिपोर्ट, प्रोपराईटर का पहचान पत्र, दस्तावेज के साथ उक्त स्थल पर लाईसंेस / रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन कर सकते है।