गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत 7 व्यक्तियों को किया जिले से निष्कासित

विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार गुप्ता ने राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही कर सात व्यक्तियों को जिला नागौर से निष्कासन के आदेश प्रदान किए हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 10 व 11 अक्टूबर के तहत पुलिस थाना कोतवाली के प्रकरण 12/23 में मेहरदीन पुत्र श्मसुदीन निवासी माही दरवाजा को दो माह के लिए, प्रकरण 02/23 में दुर्पतराम उर्फ दुर्पतराज पुत्र नाथुराम निवासी फिडौद हाल निवासी नागौर को दो माह के लिए, पुलिस थाना खाटूबडी के प्रकरण 15/23 में नरपत सिंह पुत्र अर्जुन सिंह निवासी नुरीयास को एक माह तक, पुलिस थाना रोल के प्रकरण 17/23 में घनश्याम पुत्र रामाराम निवासी रोल को एक माह तक, पुलिस थाना गच्छीपुरा के प्रकरण 14/22 में नानुराम पुत्र मंगाराम व प्रकरण 15/22 में जगदीश पुत्र मन्नाराम निवासी सरनावडा को एक माह तक तथा पुलिस थाना तरनाउ के प्रकरण संख्या 03/22 में कैलाश पुत्र रामकरण को एक माह के लिए जिले से निष्कासित किया गया है। इस दौरान मेहरदीन, दुर्पतराम व घनश्याम को बीकानेर जिले के नोखा थाने में, नरपत सिंह को चुरू जिले के सुजानगढ़ थाने में तथा नानुराम, जगदीश व कैलाश को अजमेर जिले के पुष्कर थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के आदेश दिये है।