प्रोबेशन काल में ट्रांसफर आदेश पर  राजस्थान उच्च न्यायालय ने लगाई रोक

विनय एक्सप्रेस समाचार, जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी है। विभाग में सूचना सहायक के पद पर कार्यरत   दिलीप कुमार जोशी का ट्रान्सफर सरकार द्वारा दिनांक 13/8/2021को फलासिया पंचायत समिति से कोटड़ा पंचायत समिति में कर दिया था। । जिसकी याचिका कर्ता द्वारा अपने अधिवक्ता ओमप्रकाश सांगवा के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका दायर की।  अधिवक्ता ओमप्रकाश सांगवा ने माननीय उच्च न्यायालय में यह बताया कि याचिका कर्ता की नियुक्ति 2/9/2019 को हुई हैl याचिका कर्ता को अभी 2 साल भी पूर्ण नही हुआ है । इस कारण प्रोबेशन काल में किया गया स्थानातरण नियमों के विरुद्ध किया गया है। इस माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने सुनवाई करते हुए स्थानातारण आदेश पर रोक लगा कर विभाग से जवाब मांगा है याचिकार्ताओ कि ओर से अधिवक्ता ओमप्रकाश सांगवा पैरवी की।