विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा जारी आदेशानुसार राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अभिभावकों की स्वीकृति उपरान्त स्वैच्छिक रूप से 1सितंबर से कक्षा शिक्षण में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई है ।
जिला परिवहन अधिकारी ओमप्रकाश चौधरी ने बताया कि जिला कलक्टर डॉ जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशो की पालना में सभी बाल वाहिनी धारक शिक्षण संस्था प्रधानों को सूचित किया जाता है कि बालवाहिनी संचालन के समय कोविड.19 के बचाव के संबंध में निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जावें।
1. बाल वाहिनी का उपयोग प्रारम्भ करने से पूर्व उसे पूरी तरह से सेनेटाईज किया जावे । चालक.परिचालक इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम से कम एक खुराक अनिवार्य रूप से लेनी होगी ।
2. बाल वाहिनी के उपयोग एवं आने.जाने के रूट एवं विद्यार्थियों का उल्लेख हो । इस संबंध में बैठक प्लान वाहन के बाहर एवं विद्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावे तथा आवंटित सीट पर ही बच्चे को बिठाया जाना सुनिश्चित किया जावे ।
3. बाल वाहिनी को प्रतिदिवस कम से कम दो बार सेनेटाईज किया जाना सुनिश्चित किया जावे । वाहन की बैठक व्यवस्था में शारीरिक दूरी के अनुरूप क्षमता से ही विद्यार्थियों को बिठाया जावे ।
4. बाल वाहिनी के ड्राईवर एवं कण्डक्टर शारीरिक दूरी तथा फेसमास्क संबंधी निर्देष की पालना सुनिश्चित करेंगे ।