आईडाणा आमेट पटवारी के स्थानांतरण आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

विनय एक्सप्रेस समाचार, जोधपुर। राजसमंद जिले के आईडाना आमेट के पटवारी जितेन्द्र मीणा के स्थानांतरण आदेश पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने रोक लगा दी है , अधिवक्ता ओपी सांगवा ने याचिका दायर कर बताया कि विभाग ने 3सितम्बर 2021 को के स्थानांतरण आदेश आइडाना से रेलमगरा के लिए जारी किया। तथा उसी दिन 2घंटे के अंदर ही तहसीलदार आमेट ने रिलीव आदेश भी जारी कर दिया । यह सब राजनीतिक दुर्भावना से याचिकाकर्ता का स्थानांतरण किया है व याचिकाकर्ता को ऑनलाइन ही 3सितम्बर को ही रिलीव कर दिया गया ।आदेश की पालना करने के लिए दबाव बनाया गया। राजनेतिक दुर्भावना से किया गए स्थानांतरण आदेश पर तुरंत प्रभाव से सुनवाई करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता जितेंद्र मीणा के स्थानांतरण आदेश व रिलीव आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी व सरकार व विभाग को नोटिस जारी कर जबाव तलब किया है