बेमौसम वर्षा से नुकसान पर फसल बीमा सहायता

विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर।  खरीफ 2021 मौसम में जिले में फसल बीमा अधिसूचित फसलें यथा मुंग, मोठ, ज्वार, ग्वार, तिल, बाजरा, चंवला, मूंगफली और कपास फसलों में स्थानिक आपदाओं से फसल नष्ट होने की स्थिति- ओलावृष्टि, बादल फटना, प्राकृतिक आग एवं जलप्लावन की स्थानिक आपदाओं से अधिसूचित फसल को क्षति की स्थिति में अथवा फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाने हेतु रखी गई कटी हुई अधिसूचित फसल को चक्रवाती वर्षा एवं बेमौसम वर्षा/ओलावृष्टि से क्षति की स्थिति में फसल की क्षति का आंकलन व्यक्तिगत बीमित कृषक के स्तर पर किये जाने का प्रावधान है।
जिला कलक्टर, डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार प्रभावित कृषक आपदा के 72 घण्टे के अन्दर सीधे बीमा कम्पनी रिलायन्स जनरल इंष्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के टोल फ्री नम्बर 1800 102 4088 पर अथवा क्रॉप इश्योरेंस एप या लिखित में पूर्ण सूचना के अपने बैंक/कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से सूचित करें।यदि 72 घण्टे में कृषक द्वारा पूर्ण सूचना उपलब्ध नही करवाई जाती है तो वह कृषक सात दिवस में पूर्ण सूचना निर्धारित प्रपत्र में संबंधित बीमा कम्पनी को अपने बैंक अथवा कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से आवष्यक रूप से सूचित करें। जिसमें किसान का नाम, मोबाईल नम्बर, अधिसूचित पटवार सर्किल, बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, आपदा का प्रकार, प्रभावित फसल आदि की सूचना अंकित होनी चाहिए। ताकि कम्पनी द्वारा प्रभावित फसल का सर्वे कर मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की जा सकें।