सिलिकोसिस पीड़ितो की सहायता से जुड़े प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित करें
विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। सिलिकोसिस पीड़ितों को राज्य सरकार द्वारा जारी नई सिलिकोसिस नीति के अनुसार सहायता राशि , पेंशन, पालनहार खाघ सुरक्षा एवं अन्य सरकारी योजना से शीघ्र लाभान्वित करने हेतु निर्देश दिए । सिलिकोसिस के लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को पेंशन एवं पालनहार योजना से वंचित पीड़ितों को तत्काल योजना से जोड़ने तथा खनिज एवं श्रम विभाग में सहायता राशि हेतु लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए. साथ ही जिला कलेक्टर ने लेबर युनियन से जुड़े सुखराम चौधरी को सिलिकोसिस पीड़ितों को वंचित योजनाओं से जुडवाने हेतु निर्देश दिए.
जिला कलेक्टर ने सिलिकोसिस केयर अभियान की समीक्षा के दौरान सभी अधिकारीयों को गुगल शीट में संबधित विभाग द्वारा सुचना अपडेट करने के लिए भी निर्देशित किया ।
राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03.10.2019 को सिलिकोसिस की नई नीति जारी की गयी है जिसमें सिलिकोसिस रोग प्रमाण पत्र पर पुनर्वास के लिए जीवित रहते 3 लाख रुपये एवं मृत्युपरांत 2 लाख का लाभ दिया जाता है नई नीति के तहत सिलिकोसिस पेंशन , पालनहार , खाघ सुरक्षा तथा सिलिकोसिस पीड़ित के अंतिम संस्कार के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा 10000 रुपये का अतिरिक्त लाभ भी दिया जाता है । जिला कलेक्टर ने सिलिकोसिस से बचाव के लिए खनन क्षेत्रों में वेट डिलिंग करने के निर्देश प्रदान किये । बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रामदयाल मांजू, खनिज अभियंता धीरज पंवार, सहायक श्रम आयुक्त भवानी प्रताप व जिला सिलिकोसिस शिविर प्रभारी सुरेंद्र चौधरी आदि शामिल हुए.