सफलता की कहानी-3 : पैंतीस वर्ष पुराने वाद का हुआ निस्तारण : भिखनेरा बनी राजस्व वाद मुक्त ग्राम पंचायत

विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत लूणकरणसर की भिखनेरा ग्राम पंचायत को राजस्व वाद मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया। राज्य सरकार की परिकल्पना के अनुरूप सुशासन की ओर अग्रसर भिखनेरा के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के वाद मुक्त होने पर आभार जताया।
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर में वर्षों से लंबित दो प्रकरणों का निस्तारण कर भिखनेरा को राजस्व वाद मुक्त बनाया गया। शिविर के दौरान हड़मान बनाम सरकार में विगत 35 वर्षों से पिता के अशुद्ध नाम को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वाद स्वीकार कर दुरूस्त कर दिया गया। इसी प्रकार 11 वर्षों से लंबित एक प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनकर वाद का निस्तारण किया गया। नाम दुरूस्त किए जाने पर वादी हड़मान ने राज्य सरकार और प्रशासन का आभार जताया। वहीं दूसरे प्रकरण में दिनेश कुमार और सुरेन्द्र ने बहस सुनकर हाथोहाथ दिए गए निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त की। दोनों प्रकरणों के निस्तारण के साथ ही जब भिखनेरा को राजस्व वाद मुक्त पंचायत घोषित किया गया तो ग्रामीणों ने तालियां बजाकर खुशियां मनाई।