विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। बुधवार को आयोजित हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। कैबिनेट ने प्रदेश के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के अध्यापन के लिए सृजित बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के पदों की भर्ती के लिए राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में संशोधन की अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से कक्षा 9 से 12 तक की कम्प्यूटर शिक्षा के अध्यापन के लिए शिक्षक उपलब्ध हो सकेंगे।
मंत्रिमंडल ने राज्य कर्मचारियों को राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत देय अध्ययन अवकाश के नियमों में संशोधन को स्वीकृति दी है। इस संशोधन से स्थायी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश पूर्ण करने के पश्चात अधिवार्षिकी आयु से पूर्व कम से कम 5 वर्ष की राज्य सेवा अनिवार्य रूप से करनी होगी। ऎेसे कर्मचारी जिनके द्वारा 52 वर्ष की आयु पूर्ण की ली गई है, अध्ययन अवकाश के पात्र नहीं होंगे। अध्ययन अवकाश पूर्ण करने के पश्चात 5 वर्ष की सेवा करने के लिए कार्मिक को बॉन्ड भरना होगा। साथ ही, वे अस्थायी कर्मचारी जो न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण नहीं करने के कारण अध्ययन अवकाश के पात्र नहीं हैं, वे भी इस संशोधन से उच्च अध्ययन अवकाश के लिए पात्र हो सकेंगे।