विनय एक्सप्रेस समाचार,जैसलमेर। जैसलमेर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि. जैसलमेर द्वारा पूर्व में ऋणी किसानों को फसली ऋण (अल्पकालीन) दिया जाता था, जिस पर 2018 से राज्य बैंक द्वारा रोक लगा दी गई थी।जैसलमेर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि. के सचिव जगदीश कुमार सुथार ने बताया कि वर्तमान में बैंक के ऋणी किसानों को फसली ऋण दिये जाने पर लगी रोक को हटा दिया गया है। जो किसान नियमित रूप से अपने ऋण का चुकारा कर रहे है, उन्हें फसली ऋण के लिये आवेदन करने पर फसली ऋण दिया जा सकेगा। उन्होने बताया कि आवेदन के लिए बैंक कार्यालय में ऋणी किसान सम्पर्क करें। अवधिपार बकाया के मामलो में ऋणी किसानों द्वारा अवधिपार राशि जमा कर ऋण खाता नियमित करके फसली ऋण का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।