वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए संचालित होंगे लीगल लिटरेसी क्लब

राष्ट्रीय लोक अदालत पक्षकारों के लिए सुनहरा अवसर

विनय एक्सप्रेस समाचार, जोधपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर के अध्यक्ष राघवेन्द्र काछवाल जिला एवं सेशन न्यायाधीश का मानना है कि न्यायिक निर्णय जिसमें की एक पक्षकार विजयी होता है और दूसरा पराजित, नई कटुता को जन्म देता है। जो सामाजिक सौहार्द के लिए उचित संकेत नहीं होता है। इसलिए यदि आपसी समझौते से विवाद का हल होता है तो पक्षकार के मध्य सद्भाव बना रहता है। लोक अदालत पक्षकारों के बीच आपसी द्वेष और रंजिश को समाप्त करने में गंगाजल का काम करती है एवं इस अलौकिक कार्य को सिद्ध करने की क्षमता रखती है।
वे यहां बार एसोसिएशन बिलाड़ा के पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 मार्च, 2022 के सफल क्रियान्वयन एवं इस सुनहरे अवसर का लाभ प्रत्येक पक्षकार को दिलाने के लिए अधिकाधिक प्रकरणों को निस्तारित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया।
न्यायाधीश श्री काछवाल ने 12 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन एवं लक्षित परिणामों की प्राप्ति के लिए जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र में स्थित सभी अधिवक्तागण से अपील की है कि उनके द्वारा पैरवी किए जा रहे ऐसे प्रकरण जिनमें राजीनामे की संभावनाएं हैं जो विड्रॉल किए जाने योग्य है या जो राजीनामे हो गए हैं, उन्हें अपनी अधिवक्ता डायरी से चिन्हित कर संबंधित न्यायालय को अवगत करावें और उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करने का प्रयास करें।
न्यायाधीश श्री काछवाल ने बताया कि वर्ष 2022 की प्रथम राष्ट्रीय अदालत में जोधपुर ग्रामीण न्यायक्षेत्र के अधीनस्थ सभी दीवानी, फौजदारी तथा राजस्व न्यायालयों में लंबित सभी राजीनामा योग्य दीवानी, फौजदारी, अन्य दीवानी प्रकरण, बैंक रिकवरी, ऋण वसूली, धारा 138 एनआई एक्ट तथा राजस्व प्रकरणों के अलावा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.02.2022 के अनुसार जोधपुर ग्रामीण समस्त पुलिस थानों में लंबित मोटर वाहन अधिनियम के ऐसे प्रकरण जो कर चोरी से संबंधित नहीं है, दिनांक 31.08.2021 तक जिनमें प्रथम बार गठित हुआ हो, ऐसे प्रकरणों को न्यायालयों में अविलंब दर्ज करवाकर प्रत्याहृत करने के लिए संबंधित अधिकारीगण को निर्देश प्रदान किए गए।
न्यायाधीश श्री काछवाल ने बताया कि विभिन्न राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंक क्रमशः एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक तथा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंकों द्वारा डोर टू डोर प्री काउंसलिंग करने के अलावा दिनांक 02 से 05 मार्च तक समस्त तालुका विधिक सेवा समिति क्रमशः फलौदी, बिलाड़ा, पीपाड़, बालेसर, ओसियां न्यायालय परिसर में प्री काउंसलिंग करवाई गई जिसमें अब तक लगभग दो करोड़ रुपए समझौता राशि बैंक में जमा करवाई जा चुकी है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पूर्णिमा गौड़ ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आम नागरिकों में जागरूकता व प्रचार-प्रसार के लिए सभी तालुका स्तर पर विद्यालयों में संचालित लीगल लिटरेसी क्लब के माध्यम से रैलियों का आयोजन किया जा रहा है साथ ही राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में स्थानीय पीएलवी द्वारा बैनर, पैंपलेट्स लगवाने जा रहे हैं तथा आगामी सप्ताह से स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में राष्ट्रीय लोक अदालत के पैंपलेट्स भी वितरण करवाए जाने के अलावा स्थानीय नगर पालिका क्रमशः भोपालगढ़, पीपाड़, फलौदी, बिलाड़ा के सहयोग से राष्ट्रीय लोक अदालत का ऑडियो भी चलवाया जाएगा।