राजस्थान रोड़वेज प्रबन्धन द्वारा वैवाहिक पुत्री के बकाया अनुकम्पा नियुक्ति 30 दिवस में

विनय एक्सप्रेस समाचार जयपुर। संवेदनषील माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देषानुसार राजस्थान रोडवेज द्वारा मृत कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति में अन्य आश्रित उपलब्ध नहीं होने पर राज्य सरकार के अनुरूप वैवाहिक पुत्री को अनुकम्पा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया हैं।

राजस्थान रोडवेज के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेषक श्री संदीप वर्मा ने बताया कि निगम संचालन मण्डल द्वारा प्रस्ताव पास कर अनुकम्पा नियुक्ति के विनियमों में वैवाहिक पुत्री को नियुक्ति देने का प्रावधान करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति चाही गई जिस पर राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त हो गई है। मृत कर्मचारी के आश्रितो में पत्नी, पुत्र, अविवाहित, विधवा या तलाकषुदा व अन्य आश्रित उपलब्ध नहीं होने पर विवाहित पुत्री को अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया है। राजस्थान रोड़वेज में वैवाहिक पुत्री को अनुकम्पा नियुक्ति के बकाया मामलों में 30 दिवस में नियुक्ति देने के निर्देष भी जारी किये गये है।

राजस्थान रोडवेज प्रबन्धन द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के विनियमों में वैवाहिक पुत्री को नियुक्ति देने का प्रावधान करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति चाही गई जिस पर राज्य सरकार द्वारा कुछ संषोधन प्रस्तावित किये गये। प्रस्तावित संषोधनों को करते हुये अनुमोदन के लिये राज्य सरकार को पुनः भिजवाया गया था, जिस पर अनुमति मिल गई है।

राजस्थान रोडवेज में 35 से ज्यादा मृत कर्मचारी के आश्रित के तौर पर उनकी विवाहित पुत्रियों द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन किया हुआ था। अनुकम्पा नियुक्ति विनियमों में वैवाहिक पुत्री को अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान नहीं होने पर वैवाहिक पुत्री को अनुकम्पा नियुक्ति देने के लिए निगम संचालक मण्डल में प्रस्ताव प्रस्तुत कर अनुमोदन करवाया गया।