रीट लेवल प्रथम में चयनित शिक्षकों से टीएसपी क्षेत्र में रिक्त पदों को भर दिया जाएगा : शिक्षा मंत्री

Dr. B.D.kalla

विनय पत्रिका समाचार, जयपुर। शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने गुरुवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि रीट लेवल प्रथम से चयनित 3 हजार 560 शिक्षकों से टीएसपी क्षेत्र में रिक्त पदों को भर दिया जाएगा।
डॉ. कल्ला ने प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब में बताया क
12 जुलाई 2018 को सक्षम स्तर पर बैठक हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि नॉन टीएसपी एरिया के अध्यापकों का टीएसपी क्षेत्र से जब तक स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा जब तक उनका प्रतिस्थापन नहीं मिल जाए। उन्होेंने बताया कि टीएसपी क्षेत्र में अध्यापकों के कुल 62 हजार 383 पद स्वीकृत है जिसमें से 45 हजार 404 पद भरें हुए है तथा 16 हजार 979 पद रिक्त है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में नॉन टीएसपी अध्यापकों की संख्या 4 हजार 4 है जो कुल पदों का केवल 6.41 प्रतिशत तथा कुल अध्यापकों का 8.81 प्रतिशत है।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि टीएसपी क्षेत्र में 45 प्रतिशत आरक्षण ट्राइबल सब एरिया प्लान के तहत , 5 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए तथा 50 प्रतिशत ओबीसी तथा सामान्य वर्ग के लिए है। उन्होंने बताया कि रीट लेवल प्रथम में 3 हजार 560 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी तथा 27 फरवरी 2022 को इससे दुगुने अभ्यर्थियों को काउंसिल के लिए बुलाया गया है, जैसे ही ये शिक्षक चयनित होकर आ जाएगें, टीएसपी क्षेत्र में रिक्त पदों को भर दिया जाएगा।

इससे पहले डॉ. कल्ला ने विधायक श्री गोपीचंद मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) एवं अनुसूची 5 के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के सर्वागीण विकास के लिए सक्षम स्तर पर निर्णय लिया गया कि ‘अनुसूचित क्षेत्र में रिक्त पदों को भरने के लिये निर्धारित समय सीमा में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जावें। उन्होंने बताया कि स्थानान्तरण नीति ऎसी हो जिसमें कर्मचारियों का शुद्ध ‘‘इन फ्लो‘‘ गैर आदिवासी क्षेत्र से आदिवासी क्षेत्र में हो। जब तक रिक्त पद भर नहीं जाए तब तक इन फ्लो जारी रखते हुए आदिवासी क्षेत्र से गैर आदिवासी क्षेत्र में ट्रांसफर (आउट फ्लो) को हतोत्साहित किया जाए।

उन्होंने बताया कि आदिवासी क्षेत्र से किसी कार्मिक को तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जाए जब तक उसका रिलीवर ज्वॉइन नहीं कर लेता। सभी विभागों द्वारा इसका कडाई से अनुपालन किया जाए‘।उन्होंने शिक्षा विभाग अन्तर्गत वर्तमान में टीएसपी क्षेत्र में नॉन टीएसपी क्षेत्र के कार्यरत अध्यापकों (वरिष्ठ अध्यापक, शारीरिक शिक्षक, अध्यापक लेवल- प्रथमएवं द्वितीय) का जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखा।