विनय एक्सप्रेस समाचार, श्रीगंगानगर। आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के सफल बन्दोबस्त के क्रियान्वयन को दृष्टिगत रखते हुए निर्देश जारी किये गये। निर्देशो मे अनुज्ञाधारियों को मदिरा दुकान की वार्षिक राशि मे देशी मदिरा आरएमएल सहित की निर्धारित आबकारी ड्यूटी की राशि से अधिक राशि की देशी मदिरा आरएमएल सहित उठाने पर उसकी गणना वार्षिक गारण्टी की गणना मे की जायेगी। देशी मदिरा (आरएमएल) सहित के लिए निर्धारित राशि के अलावा शेष वार्षिक गारण्टी राशि के पेटे अनुज्ञाधारी को भा.नि.वि.म., बीयर, व वाईन के साथ ही देशी मदिरा, आरएमएल का भी उठाव अनुमत होगा।
जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया ने बताया कि जिला श्रीगंगानगर मे 409 दुकानात है, जिसमे से 112 दुकानात का नवीनीकरण किया गया शेष रही दुकानात हेतु ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया से आवेदन आमंत्रित किये जाएंगे। उन्होने बताया कि प्रथम चरण मे 28 दुकानात का बन्दोबस्तपूर्ण कर लिया गया है। शेष 269 दुकानो के लिए 29 व 30 मार्च 2022 को ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया से आवेदन आमंत्रित किये गये है। जिसकी सूची विभागीय वेबसाईट https://rajexcise.gov.in/Root/