जिला स्तरीय अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय परित्याग नहीं करेगे : जिला कलक्टर ने जारी किए आदेश

विनय एक्सप्रेस समाचार, जैसलमेर। जिला कलक्टर डॉ. प्रतिभा सिंह ने वर्तमान में पेयजल, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, नहरबंदी को ध्यान में रखते हुए एक आदेश जारी कर इस दौरान जिला स्तरीय अधिकारी समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार जिला कलक्टर की बिना अनुमति के मुख्यालय परित्याग नहीं करेगे।

 

जिला कलक्टर के आदेशानुसार कोई भी जिला स्तरीय, उपखण्ड एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मोबाईल बन्द अथवा अन्य मोड पर नहीं रखेगे। यदि किसी कारणवश मोबाईल बन्द है तो अधिकारीगण के पास या साथ वाले के पास उपलब्ध अन्य मोबाईल/दूरभाष नम्बर की सूचना 02992-252201 पर प्रदान करना सुनिश्चित करेगे ताकि सुगमता से उनसे सम्पर्क हो सके।

आदेशानुसार सभी जिला स्तरीय/उपखण्ड एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी जिला कलक्टर के दूरभाष नम्बर 02992-252201 एवं जिला कलक्टर जैसलमेर के मोबाईल नम्बर 9414189777 अपने मोबाईल में सेव करके रखेगे एवं इन नम्बरों में आने वाले कॉल तुरंत रिसीव/पिकअप करेगे तथा इसके साथ ही इस सम्बन्ध में अपने अधीनस्थों को भी पाबंद करना सुनिश्चित करेगे। मुख्यालय परित्याग के दौरान की अवधि में कार्यालय में दिए हुए मोबाईल नम्बर चालू रखेगे ताकि कोई भी आवश्यक विचार-विमर्श एवं वार्ता हो सके।

जारी आदेशानुसार अवकाश एवं मुख्यालय परित्याग आवेदन स्वीकृत करवाकर ही मुख्यालय परित्याग करेगे। अवकाश आवेदन पत्र/प्रार्थना पत्र में स्पष्ट अंकित किया जाएगा कि मुख्यालय परित्याग/अवकाश अवधि में किस अधिकारी (नाम, पद, मोबाईल नम्बर) द्वारा राजकीय कार्य निर्वहन किया जाएगा। इस सम्बन्ध में अधिकारीगण अपने अधीनस्थ अधिकारीगण तथा अभियंतागण को भी इस आदेश से पाबंद करना सुनिश्चित करेगे। उपरोक्त निर्देशों की सभी अधिकारीगण पूर्णतया पालना किया जाना सुनिश्चित करे। इस सम्बन्ध में अवहेलना होने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।