विनय एक्साप्रेस समाचार, जयपुर। जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह शेखावत ने एक आदेश जारी कर शहर में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कर्फ्यू अवधि को 12 अप्रैल मध्य रात्रि तक बढ़ा दिया गया है। आमजन की आवश्यकताओं को देखते हुए समस्त प्रकार के प्रतिष्ठान खोलने हेतु 11 अप्रैल को प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक (कुल 8 घंटे) के लिये कर्फ्यू अवधि में शिथिलता दी गई है। उपभोक्ता सामान क्रय करने हेतु किसी भी प्रकार के वाहन का उपयोग नहीं करेंगे। इसी के साथ जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि धारा 144 के अन्तर्गत लागू किये गये प्रतिबंध जारी रहेंगे।