जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने प्रबंधक सहारा इंडिया को दिया परिवादी को एफडी की पूर्ण परिपक्वता राशि देने का आदेश : अधिवक्ता मनीष चाण्डक ने की मामले कि पैरवी

विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बीकानेर के पीठासीन अध्यक्ष दीन दयाल प्रजापत, सदस्य पुखराज जोशी एवं सदस्या मधुलिका आचार्य ने उपभोक्ता परिवाद सं. 267/2021 के मामले में निर्णय देते हुए परिवादिया प्रिया राजपुरोहित पुत्री भैरूसिंह राजपुरोहित पत्नी जगतसिंह जाति राजपुरोहित गांव गजनेर तहसील कोलायत जिला बीकानेर के पक्ष में प्रबंधक सहारा इंडिया को एफ.डी.आर. सर्टिफिकेट नं. 071010822643 जिसकी रसीद नं. 71010822643 है, की परिपक्वता राशि 1,20,072/-, सेवा दोष का हर्जाना रू. 10,000/- तथा परिवाद
व्यय निमित 5000/-रू. कुल योग राशि रू. 1,35,072/- जिस पर एफ.डी.आर. परिपक्वता तिथि 11.07.2019 से तारीख अदायगी तक 9 प्रतिशत वार्षिकी दर से ब्याज अदा करने का आदेश दिया। मामले की पैरवी अधिवक्ता मनीष चाण्डक ने की।