प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के रूप में ब्लाॅक/जिला/संभाग स्तर पर त्रि-स्तरीय महिला समाधान समितियां गठित

विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। राज्य सरकार के जनघोषणा पत्र के अनुरूप संगठित, असंगठित, औपचारिक व अनौपचारिक आदि सभी क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की कार्यस्थल पर भागीदारी सुनिष्चित करने व गरिमापूर्ण माहौल में कार्य करने के लिये महिलाओं को कार्य करने की अनुकूल व स्वतंत्र परिस्थितियां व सुरक्षात्मक वातावरण एवं कार्यस्थल पर किसी भी महिला के साथ किसी प्रकार का भावनात्मक, शारीरिक, लैंगिक एवं आर्थिक शोषण की रोकथाम के लिये एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के रूप में ब्लाॅक/जिला/संभाग स्तर पर त्रि-स्तरीय महिला समाधान समितियां गठित की गई है।


महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक जितेन्द्र शर्मा ने बताया कि उक्त त्रि-स्तरीय महिला समाधान समिति के उद्देश्य़ एवं कार्याें में महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर होने वाली हिंसा से बचाव, रोकथाम व षिकायतों का निवारण करना, कार्य स्थल पर महिलआंे को लिंग समानता, कार्य करने की स्वतंत्र परिस्थितियां प्रदान करना, कार्यस्थल पर महिलाओं के संरक्षण संबंधी एक मजबूत षिकायत निवारण तंत्र के प्रभाव में लाना, कार्यस्थल पर महिलाओं से संबंधित अधिकारों एवं कानूनों के बारे में जनजागरूकता लाना व योजनाओं से जोड़ना, षिकायत निवारण तंत्र में वर्तमान में विद्यमान सखी वन स्टाॅप केन्द्र, महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र, गरिमा हेल्पलाइन, राजस्थान सम्पर्क 181, आदि कार्याें की माॅनिटरिंग करना तथा उनमें दर्ज प्रकरणों में आवष्यकतानुसार समुचित कार्यवाही करना एवं महिला उत्पीड़न, शोषण व हिंसा के प्रकरणों में समस्त विधिक व प्रषासनिक कार्यवाही करना जैसे उत्पीड़ित/निराश्रित महिलाओं को आवष्यकतानुसार आर्थिक सहायता प्रदान करना, उत्पीड़ित/निराश्रित महिलाओं को तात्कालिक आश्रय और सुरक्षा प्रदान करने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत संचालित किसी संस्था/आश्रम गृह/सेवा प्रदाता संस्था या अनुमोदित संस्था के पास, जो ऐसी व्यवस्था करने में सक्षम हो, में प्रवेष व अल्प अवधि आश्रय के लिये व्यवस्था करना एवं निःषुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाना, पुलिस में दर्ज प्रकरणों में सहयोग करना, उत्पीड़न/शोषण के प्रकरणों का पुनरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करना, विभिन्न विभागों के बीच में समन्वयकारी की भूमिका निभाना इत्यादि सम्मिलित है। यह षिकायत निवारण तंत्र तीनों प्रशासनिक स्तरों यथा ब्लाॅक/जिला/संभाग स्तर पर कार्य करता है।


उपनिदेशक शर्मा ने बताया कि जिला स्तर पर जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, सहायक निदेषक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिला श्रम कल्याण अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उपनिदेषक महिला एवं बाल विकास विभाग, उपनिदेषक महिला अधिकारिता (सदस्य सचिव), राजकीय सेवा की एक महिला कार्मिक, एडवोकेट ओम पुरोहित, एडवोकेट नजहत परवीन, संतोष शर्मा जिला परिषद् सदस्य, कैकई पार्षद नगरपरिषद् नागौर की सदस्यता वाली जिला स्तरीय महिला समाधान समिति, नागौर का गठन किया गया है।