राजस्थान हाई कोर्ट ने दिया राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को वेतनवृद्धि मे नोशनल परिलाभ देने का आदेश

विनय एक्सप्रेस समाचार, जोधपुर। जोधपुर हाईकोर्ट पुलिस विभाग कि ओर से कास्टेबल के पदो पर सीधी भर्ती 2008 और 2013 मे देरी से नियुक्ति देने पर समान सेवा लाभ सिनियरटि एंव नोशनल परिलाभ दिए जाने के मामले मे गृह विभाग को आदेश दिया ।


यह आदेश कास्टेबल भेरा राम व अन्य की दायर याचिका पर दिया। याचिका मे अधिवक्ता ओमप्रकाश सांगवा ने अदालत को बताया कि पुलिस विभाग द्वारा वर्ष 2008 और 2013 मे पुलिस कास्टेबल के पदो पर विज्ञापन जारी कर आवेदन मागे याचिकार्ता ने भी भर्ती मे आवेदन किया था उनका चयन भर्ती मे हो गया था लेकिन विभाग ने उन्हें देरी से नियुक्ति दि ईसी भर्ती मे अन्य चयनित अभ्यर्थीयो को उनसे पहले नियुक्ति दे दि गई उन्हें देरी से नियुक्ति दिए जाने के कारण उनसे पहले नियुक्ती ले चुके अभ्यर्थीयो के समान वार्षिक वेतनवृद्धि ,वरिष्ठता व अन्य सेवा लाभ से वचिंत होना पड राहा है ईसलिए प्रार्थीयो ने न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर समान भर्ती मे पहले से नियुक्त हौ चुके कास्टेबलो के समान वेतनवृद्धि ,वरिष्ठता व परिलाभ दिए जाने का आदेश दिया।