विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमीत परिवारो को दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थाई अपंगता की स्तिथि में आर्थिक सम्बल प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्धारा 1 मई से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सभी बीमित परिवार योजना के पात्र लाभार्थी होंगे और बीमित परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आंख की स्थाई पूर्ण क्षति होने पर पांच लाख रूपये तक का आर्थिक सम्बल प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्य की सड़क दुर्घटना में, छत से गिरने के कारण, मकान के ढहने से, डूबने से, रासायनिक द्रव्यों छिड़काव के कारण, बिजली के झटके तथा जलने से होने वाली मृत्यु/क्षति पर योजना का लाभ देय होगा।
बीमा योजना के तहत बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर 5 लाख, दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आंखों अथवा एक हाथ एवम एक पैर या एक हाथ व एक आंख या एक पैर एवम एक आंख की पूर्ण क्षति पर 3 लाख रुपए तथा तथा दुर्घटना में हाथ पैर आंख की पूर्ण क्षति पर 1.5 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा।
योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधाई निधि विभाग के माध्यम से किया जाएगा।