विशेष योग्यजनों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्धता में प्राथमिकता दी जाए – राज्य आयुक्त, विशेष योग्यजन

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। राज्य आयुक्त विशेष योग्यजन राजस्थान, श्री उमाशंकर शर्मा द्वारा राजस्थान में विशेष योग्यजनों को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में आ रही समस्याओं, शिकायतों एवं सुझाव के संबंध में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को दिशा निर्देश प्रदान किए।

श्री शर्मा द्वारा कहा गया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत विशेष योग्यजनो को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्धता में प्राथमिकता दी जाये ताकि राज्य में अधिकाधिक विशेष योग्यजन लाभान्वित हो सके ।

उन्होंने बैंकों में विशेष योग्यजनों हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप बाधारहित वातारण (रैम्प व्हीलचेयर रैलिंग इत्यादि) की व्यवस्था कराए जाने के निर्देश प्रदान किए।

उन्होंने कहा कि विशेष योग्यजनों हेतु सभी योजनाओं आदि के लिए बोर्ड (Sign Board) एवं एकल खिड़की केयर (Singhal Window care) की व्यवस्था करावे ताकि विशेष योग्यजनों को एक ही जगह बैंक संबंधी कार्यो /सभी योजनाओं/ फॉर्म इत्यादि की जानकारी प्राप्त हो सके एवं अनावश्यक कठिनाई नहीं हो।

श्री शर्मा ने कहा कि विशेष योग्यजनों को ऋण प्राप्ति व बैंक शाखाओं से संबंधित अन्य सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में अग्रणी जिला प्रबन्धक (LDM), जिला समाज कल्याण अधिकारी से समन्वय स्थापित करें।

उन्होंने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को निर्देशित किया कि विशेष योग्यजनों को ई-रिक्शा हेतु ऋण व्यवस्था का सरलीकरण कर प्राथमिकता से ऋण उपलब्ध करवाया जाये ताकि विशेष योग्यजन स्वावलम्बी बन कर अपना जीवन यापन कर सके ।

राज्य आयुक्त विशेष योग्यजन राजस्थान द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में श्री आलोक सिंघल, सहायक महाप्रबंधक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान द्वारा समस्त नियंत्रक सदस्य बैंकों तथा समस्त अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देशों के अनुपालना करने के संबंध में पत्र जारी किया गया हैं।

उल्लेखनीय है कि राज्य आयुक्त विशेष योग्यजन द्वारा विशेष योग्य जनों को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में आ रही समस्याओं, शिकायतों एवं सुझाव के संबंध में 9 मई को बैठक का आयोजन किया गया था।