31 मई तक शत प्रतिशत परिवारों को कवर करने का लक्ष्य खंण्डवार अभियान के द्वारा चिरंजीवी होगा जोधपुर
विनय एक्सप्रेस समाचार, जोधपुर। मुख्यमंत्री की महत्वकांक्षी योजना के अंतर्गत प्रदेशवासियों को निशुल्क व उत्कृष्ठ चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई है। इसके लिए प्रदेश के समस्त परिवार अपना तथा अपने परिवार का पंजीकरण करवाकर नियमानुसार लाभ उठा सकते हैं।
खंडवार अभियान में डोर टू डोर पहुंच रहें चिकित्साकर्मी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर डॉ बलवंत मंडा ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जोधपुर जिले को चिरंजीवी जिला बनाने के लिए सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन 31 मई 2022 तक वंचित रहे परिवारों का शत प्रतिशत रजिस्ट्रेशन एवं जिन की पॉलिसी को 1 वर्ष पूर्ण हो गया है उन्हें पॉलिसी नवीनीकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा खंड वार चिरंजीवी योजना से वंचित रहे परिवारों की सूची तैयार कर डोर टू डोर पहुंचकर पैंपलेट्स वितरित करते हुए लोगों को चिरंजीवी योजना में जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
चिरंजीवी योजना के जुड़ने के लिए कर रहे प्रेरित
इसके लिए स्वास्थ्य कर्मी अपने संबंधित क्षेत्रों में वंचित सूची के अनुसार प्रत्येक घर को कवर करते हुए अब तक चिरंजीवी योजना में से वंचित रहे परिवारों को चिरंजीवी योजना के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें इस महत्वकांक्षी योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे है। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा आमजन को बताया जा रहा है कि 31 मई 2022 से पूर्व नया पंजीकरण करवाने एवं पॉलिसी नवीनीकरण करवाने पर उसी दिन से योजना का लाभ लेने के लिए पात्र माने जाएंगे। 31 मई के बाद 1 सितंबर 2022 से योजना का लाभ देय होगा।
योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा व दुर्घटना बीमा देगा आर्थिक सम्बल
चिरंजीवी योजना में जुड़ने वाले परिवारों को दस लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा कवर होगा। वही चिरंजीवी योजना से जुड़ने वाले परिवारों को ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा के तहत पांच लाख तक का आर्थिक संबल भी मिलेगा। वही योजना के पात्र परिवार की महिला मुखिया को मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत तीन साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन मिलेगा।
ये होंगे पात्र
चिरंजीवी योजना से जुड़ने के लिए आयु, वर्ग व आय आदि की कोई बाध्यता नहीं है। योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र परिवार, सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से कमजोर सर्वे 2011 के पात्र के परिवार, राज्य के संविदाकर्मी, कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले परिवार, लघु एवं सीमांत किसान आदि परिवारों के लिए निशुल्क पंजिकरण व प्रीमियम राशि सरकार द्वारा वहन कर योजना का लाभ दिया जा रहा है। इनके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य शेष परिवार 850 रूपये का वार्षिक प्रीमियम देकर योजना का लाभ उठा सकते है।