पीड़ितो के जख्मों पर लगाया सहायता राषि का मरहम

विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देषानुसार श्रीमती संगीता शर्मा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेषन न्यायाधीष) मेड़ता की अध्यक्षता में आज दिनांक 20.05.2022 को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत बैठक आयोजित कर प्रार्थना-पत्रों पर विचार कर अपराध के पीड़ितों को सहायता राषि स्वीकृत की गयी। सचिव श्री पवन कुमार वर्मा ने बताया कि आयोजित बैठक में पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 06 प्रार्थना-पत्रों पर विचार कर 03 प्रार्थना पत्रों में लगभग 75,000/-रूपये की सहायता राषि स्वीकृत की गयी। जिनमें हत्या, बलात्कार, पोक्सों अधिनियम आदि मामले शामिल थे।\

इसके साथ ही 02 विधिक सहायता आवेदन स्वीकृत कर निःषुल्क विधिक सहायता के तहत अभियुक्त/प्रार्थीगण को पैरवी हेतु निःषुल्क अधिवक्ता की सेवाएं उपलब्ध करवायी गयी। इसके साथ ही अन्डर ट्रायल रिव्यु कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया । श्री पवन कुमार वर्मा ने बताया कि बैठक मे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 ए के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणो, राजीनामा योग्य प्रकरणों मे जेल मे निरूद्ध बंदियो आदि के संबंध मे विचार-विमर्ष किया गया। बैठक में श्री दलीप सिंह न्यायाधीष पारिवारिक न्यायालय मेडता, श्रीमती अलका शर्मा, न्यायाधीष मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण मेडता, श्री पवन कुमार वर्मा सचिव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेडता, जिला कलक्टर प्रतिनिधि श्री शैतासिह राजपुरोहित उपखण्ड अधिकारी मेडता, जिला पुलिस अधीक्षक प्रतिनिधि श्री अरविन्द कुमार उपाधीक्षक मेडता, श्री हेमाराम बेड़ा अध्यक्ष बार संघ मेडता, श्री नोरतन गहलोत लोक अभियोजक मेड़ता, जिला कारागृह नागौर प्रतिनिधि श्री महावीर सिह उपकारापाल उप कारागृह मेडता आदि उपस्थित रहे।

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