जिले में अतिवृष्टि एवं बाढ की संभावित स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सामग्री आरक्षित स्टॉक में सुरक्षित रखे जाने के दिए निर्देश

रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) व गैस एजेंसियो को आवश्यक सामग्री आरक्षित स्टॉक में सुरक्षित रखे जाने के निर्देश

विनय एक्सप्रेस समाचार, भीलवाडा। भीलवाडा जिले में अतिवृष्टि एवं बाढ की संभावित स्थिति से निपटने के लिए समस्त रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प), द्रवित पेट्रोलियम गैस, के थोक विक्रेताओं को आवश्यक वस्तुऐं/सामग्री आरक्षित स्टॉक में सुरक्षित रखे जाने के लिए आदेशित किया गया है।

जिला कलक्टर (रसद) श्री आशीष मोदी ने प्रत्येक रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) अनुज्ञापत्र/ प्राधिकार पत्र धारी को 2000 हजार लीटर डीजल तथा 1000 हजार लीटर पेट्रोल का स्टॉक व प्रत्येक गैस एजेन्सी को 15 सिलेण्डर गैस का स्टॉक आरक्षित किये जाने को आदेशित किया है।

समस्त रिटेल आउटलेट द्वारा आरक्षित रखी जाने वाली डीजल/पेट्रोल की मात्रा टैंक में रहने वाले डेड स्टॉक के अतिरिक्त होगी। आरक्षित स्टॉक को जिला रसद अधिकारी तथा संबंधित उपखण्ड अधिकारी / तहसीलदार के निर्देशानुसार वितरण किया जायेगा।

किसी भी अनुज्ञापत्रधारी/प्राधिकारपत्रधारी द्वारा आरक्षित स्टॉक नहीं रखे जाने की स्थिति में आदेश की अवहेलना पाई जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होकर 30 सितंबर 2022 तक प्रभावी रहेगा।