विनय एक्सप्रेस समाचार, भीलवाडा। फसलों को आवारा एवं जंगली जानवरों से बचाने के लिए कृषि विभाग द्वारा खेतों के चारो तरफ तारबंदी कराये जाने हेतु राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन पत्र स्वीकार किये जा रहे है।
जिला परिषद के उप निदेशक कृषि (विस्तार) श्री रामपाल खटीक ने बताया कि जिले के किसान ई-मित्र पर जाकर जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल नवीनतम, भूस्वामित्व नही होने पर राजस्व विभाग द्वारा जारी नोशनल प्रमाण पत्र के साथ आवेदन किये जाने पर विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी और विभागीय नियमानुसार तारबन्दी कराये जाने के उपरान्त प्रति कृषक 400 मीटर तारबंदी कराने पर 40,000/- रुपये अनुदान स्वरूप उनके बैंक खाते में जमा होगें। लघु सीमान्त कृषक होने की दशा में 8,000/- रूपये अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा।
प्रति कृषक अथवा कृषक समूह के पास कम से कम 1.5 हेक्टेयर जमीन पर तारबंदी कराया जाना आवश्यक है। इससे कम भूमि होने पर आवेदन के पात्र नहीं होगें।
जिला परिषद के उप निदेशक कृषि (विस्तार) श्री रामपाल खटीक ने बताया कि जिले के किसान ई-मित्र पर जाकर जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल नवीनतम, भूस्वामित्व नही होने पर राजस्व विभाग द्वारा जारी नोशनल प्रमाण पत्र के साथ आवेदन किये जाने पर विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी और विभागीय नियमानुसार तारबन्दी कराये जाने के उपरान्त प्रति कृषक 400 मीटर तारबंदी कराने पर 40,000/- रुपये अनुदान स्वरूप उनके बैंक खाते में जमा होगें। लघु सीमान्त कृषक होने की दशा में 8,000/- रूपये अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा।
प्रति कृषक अथवा कृषक समूह के पास कम से कम 1.5 हेक्टेयर जमीन पर तारबंदी कराया जाना आवश्यक है। इससे कम भूमि होने पर आवेदन के पात्र नहीं होगें।