कृषि विभाग की योजनाए, आदान व्यवस्था एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा बैठक आयोजित

विनय एक्सप्रेस समाचार, जोधपुर| जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सुराणा की अध्यक्षता में सोमवार को जिला स्तरीय कृषि समिति, जिला स्तरीय निगरानी समिति एवं जिला स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में सीईओ सुराणा ने जिले में गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान कि व्यवस्था कराने एवं लक्ष्यानुसार आदानो के नमूने लेना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बीमा कम्पनी को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करे ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।
कृषि विभाग के उप निदेशक डा0 जीवनराम भाखर ने बताया कि जिले को खरीफ 2022 के लिए बाजरा, ज्वार, मूंग, मोठ, मूगंफली, तिल, अरण्डी, कपास, ग्वार एवं अन्य फसलो के 12.91 लाख हैक्टयर क्षेत्र में बुवाई  के लक्ष्य आवंटित हुये है। कपास एवं मूगंफली की बुवाई प्रारम्भ हो गई हैं तथा प्री मानसुन वर्षा होने पर शेष फसलो की बुवाई प्रारम्भ हो जायेगीं।
उन्होंने बताया कि जिले में आदान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना अन्तर्गत पाईप लाइन, फार्मपौण्ड की प्रशासनिक स्वीकृतियॉ व निर्माण कार्य प्रगतिरत है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23  की अनुपालना में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना अन्तर्गत जिले को संकर बाजरा, मोठ तथा मूंग के प्राप्त मिनिकिटो का वितरण राजकिसान सत्यापन एप्प के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2022 के लिए अधिसूचना इसी माह जारी की गई। जिले में खरीफ फसल बीमा के लिए 9 फसल बाजरा, कपास, चंवला, मुगफली, ग्वार, ज्वार, मुग, मोठ एवं तिल को अधिसूचित किया गया है, जिसका बीमा ऋणी एवं अऋणी कृषक 31 जुलाई  2022 तक करवा सकते है।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार अगर ऋणी कृषक पूर्व में दर्ज फसल से भिन्न फसल की बुवाई की है या करने वाले है तो 29 जुलाई तक बीमित फसल में बदलाव करने की सूचना अपने बैंक को दे सकते है। अऋणी कृषक एवं बटाईदार सी.एस.सी. केन्द्र पर जाकर खरीफ सीजन की फसल का बीमा करवा सकेंगें इसके लिए किसानों को अपना जनआधार कार्ड, बैंक पास बुक की प्रतिलिपि, नवीनतम जमाबन्दी एवं फसल बुवाई घोषणा पत्र  के साथ कृषक के हिस्से का निर्धारित फसल बीमा प्रीमियम जमा करवाना होगा। इसके लिए कृषकों को खाद्यान्न एवं तिलहन फसलों की लिए दो प्रतिशत एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए पंाच प्रतिशत प्रीमियम देना होगा । शेष प्रीमियम राशि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। फसल बीमा के लिए जिले में फ्यूचर जनरली इण्डिया इंश्योरेंश कम्पनी अधिकृत है, जिसके टोल फ्री नम्बर 18002664141 है। बैठक में सबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।