विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक सम्बल प्रदान करने के उद्देश्य से माननीय राज्यपाल द्वारा 1 मई से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई। इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए तथा पूर्ण अपंगता पर 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है।
इस संबंध में अतिरिक्त जिला कलक्टर मोहनलाल खटनावलिया ने जिले के सभी तहसीलदारों को निर्देश जारी कर जिले में 1 मई के बाद हुई सड़क या अन्य दुर्घटनाओं में पीड़ित परिवारों को योजना में आवेदन करवाने के लिए कहा है। गौरतलब है कि बुधवार को जिले के गंठिलासर गांव में एक बस की चपेट में आने से 9 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। जिस पर संज्ञान लेते हुए एडीएम खटनावलिया ने जिले के सभी तहसीलदारों को विकट परिस्थितियों में ऐसे परिवारों को संबल प्रदान करने के लिए 1 मई के बाद जिले में जितनी भी दुर्घटनाएं हुई है, उन सभी परिवारों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना से जोड़ने के निर्देश प्रदान किए है। इसके लिए एडीएम खटनावलिया ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल परिवार से संपर्क कर योजना में आवेदन करवाने तथा इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से अवगत करवाने के लिए भी कहा है।