विनय एक्सप्रेस समाचार, चूरू। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए 24 जून 2022 को चूरू शहर में बजाज गेस्ट हाउस चांदनी चौक चूरू में खाद्य लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित किया जायेगा। बुधवार को खाद्य सुरक्षा टीम ने चूरू शहर में व्यापारियों को शिविर के बारे में जानकारी दी। इस दौरान व्यापार संघ के पदाधिकारियों व खाद्य कारोबारियों से शिविर में लाइसेंस व रजिस्टेशन करवाने की अपील की।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज शर्मा ने बताया कि राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त सुनील कुमार की ओर से जारी दिशा-निर्देशानुसार चूरू कस्बे के आसपास के कस्बे में जुड़े खाद्य कारोबारियों के लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष शिविर लगाया जाएगा। डॉ. शर्मा ने सभी प्रकार के खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि इन शिविरों में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस बनवायें। बिना खाद्य लाईसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य अधिनियम एवं मानक के तहत सजा का प्रावधान है। खाद्य कारोबार करने वाले तत्काल शिविर या ईमेल खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लाईसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु आवेदन करें।
संबंधित दस्तावेज कार्यालय में जमा कराने की आवश्कता नहीं है। जारी लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन भी कार्यालय से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन खाद्य कारोबार कर्ता को उसके रजिस्टर्ड ईमेल पर उपलब्ध हो जायेगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया ने बताया कि 12 लाख से अधिक सलाना टर्नऑवर दुकानदार के लिए लाइसेंस जिसका शुल्क 2000 से 3000 हजार सालाना एवं 12 लाख से कम सालाना टर्नऑवर वाले व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रूपये सालाना हैं।