अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों के विरुद्ध हो सख्त कानूनी कार्रवाई-संभागीय आयुक्त

विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के पवन ने कहा कि शहर के पैराफेरी क्षेत्र में किसी भी स्थिति में अवैध कॉलोनियां विकसित नहीं होने दी जाएं। उन्होंने ऐसा करने वाले दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए।


संभागीय आयुक्त ने बुधवार को पेरीफेरी क्षेत्र में कृषि भूमि का बिना संपरिवर्तन अकृषि उपयोग तथा अवैध कालोनियों के संबंध में चर्चा के लिए आयोजित बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को वैध दस्तावेजों के साथ आवासीय सुविधा मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। जिला प्रशासन द्वारा समस्त अवैध कॉलोनियां सूचीबद्ध कर ली जाएं तथा इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार की व्यावसायिक, आवासीय या खनन गतिविधियां नहीं हों।

संभागीय आयुक्त ने बताया कि कृषि भूमियों पर कृषि के अतिरिक्त समस्त कार्यों के लिए भू-संपरिवर्तन अनिवार्य है। ऐसे में यदि निमयविरुद्ध स्थिति पाई जाती है, तो संबंधित पटवारी के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि पटवारियों द्वारा भी उनके क्षेत्र की अवैध कॉलोनियों की रिपोर्ट तैयार करवाई जाए। सक्षम राजस्व न्यायालयों में इनके विरूद्ध मामले दर्ज किए जाएं तथा इनका समयबद्ध निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि नगर विकास न्यास द्वारा तहसीलदार के साथ समन्वय करते हुए चकगर्बी में अपने नाम से दर्ज जमीन का कब्जा अविलंब ले लिया जाए और इस जमीन पर अपना बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें।


संभागीय आयुक्त ने कहा कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा कृषि भूमि का वर्गफुट या वर्गमीटर आदि माप में पंजीयन नहीं किया जाए। यदि कृषि भूमि पर कोई पंजीयन करवाने के लिए पहुंचता है, तो राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए सर्कुलर की अनुपालना करते हुए पंजीयन करवाया जाए। उन्होंने इन क्षेत्रों में तहसीलदार द्वारा सर्वे कार्य नहीं किए जाने को गंभीरता से लिया और गत तीन वर्षों में यहां पदस्थापित रहे तहसीलदारों के विरुद्ध नियमनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ए एच गौरी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ओम प्रकाश, एसीइएम बिंदु खत्री, सब रजिस्ट्रार प्रथम सुमन गोदारा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।


यह हैं अवैध कॉलोनियां

तहसील और उप पंजीयक कार्यालय द्वारा अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं। इनमें करमीसर गांव का विश्वकर्मा नगर, आदर्श नगर, जनता नगर, भगवती बिहारी, विद्याधर नगर, ग्रीन हाउस, सी स्कीम एंक्लेव, धीरज नगर, गुरुनानक नगर, गंगा विहार, मोहन नगर, श्री राम वाटिका, गणेशपुरम, आनंदरूप नगर, आदित्य नगर ड्रीम हाउस, गणपति नगर, भगवती नगर, ज्योति विहार, कृष्णा विहार, सुमन विहार, केसर विहार तथा चावड़ा एनक्लेव, बस्ती चावड़ान की महादेव एंक्लेव, मोहन नगर, आरके एंक्लेव तथा आरके विहार, नाल बड़ी की रॉयल रेजिडेंसी, नाल बड़ी/नाल छोटी की आशियाना कॉलोनी, विश्वकर्मा मोटर मार्केट, द्वारकाधीश नगर, बांके बिहारी नगर, ईडन गार्डन, गोविंद नगर, छोटीकाशी, बालाजी सिटी, गौरव सिटी, शिव पार्वती नगर, शिवशंकर कृषि नगर, बाबा रामदेव कृषि नगर, सपना कॉलोनी, बसेरा कॉलोनी, वास्तु नगर, शांति नगर, शिवम विहार, सच्चियाय नगर, शिक्षा एनक्लेव, आनंद विहार, गोल्डन सिटी, साईं नगर, हाईवे ऑटोमोबाइल मार्केट, वीर गोगाजी नगर, श्रीनगर, समीक्षा विहार, शुभम विलास तथा नेतल विहार नाल छोटी की अंबेडकरनगर, नाल बड़ी की अभिनंदन एनक्लेव, किसमीदेसर की किश्तुरी नगर, चकगर्बी की जवाहर ग्रीन, शिवपुरम, जगदंबा नगर बीकाणा नगर, सुंदर विहार, राजावत एंक्लेव, जे.बी. नगर, महावीर नगर, सच्चियाय नगर, अमन विहार, एकता नगर, आपणी सिटी, मरुधर एनक्लेव, बाबा रामदेव एंक्लेव, आनंद रूप नगर, मां करणी विहार, अमरनाथ एंक्लेव, महारानी पद्मावत कॉलोनी, महेश नगर, महेश नगर विस्तार, मरुधर नगर, गणेश नगर, नेहरू नगर, महाराणा प्रताप एनक्लेव, मातेश्वरी कृषि भूमि, वृंदावन विहार, जय करणी कॉलोनी, तुलसी विहार, चेतक विहार, अनुपमा टाउनशिप, खेतेश्वर नगर, गोरख नगर, आपणों सिटी तथा महावीर नगर, बीकेएम चकगर्बी की विनोद विहार तथा वसंत कुंज, उदासर की कृष्ण विहार, कृष्ण एंक्लेव, रिद्धि सिद्धि, 11 बीएसएम की भैरव नगर व इरफान नगर, 9 बीएसएम की नेचुरल ग्रीन को अवैध श्रेणी में माना गया है।