आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लिए व्यक्तिगत आवास निर्माण या अभिवृद्धि के लिए केन्द्रीय सहायता राशि संबंधी आवेदन आमंत्रित

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी

विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बीएलसी घटक के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लिए व्यक्तिगत आवास निर्माण या अभिवृद्धि के लिए 1.50 लाख रुपये तक की केन्द्रीय सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है। नगर विकास न्यास द्वारा इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।


नगर विकास न्यास के सचिव यशपाल आहूजा ने बताया कि आवेदक की सालाना आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। सम्पूर्ण भारत में कहीं भी उसका पक्का आवास नहीं हो, इसका शपथ पत्र 50 रुपये के स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा। भारत सरकार द्वारा पूर्व में संचालित किसी भी आवासीय योजना में अनुदान प्राप्त नहीं किया हो। आवेदक के स्वयं के नाम भूखंड अथवा पट्टे के दस्तावेज होने चाहिए।


उन्होंने बताया कि यदि आवेदक की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक है (विवाहित अथवा अविवाहित) तथा स्वयं के नाम भूखंड नहीं है तो वह माता-पिता व सास-ससुर के नाम भूखंड पर निर्माण के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए माता-पिता या सास-ससुर का अनापत्ति शपथ पत्र अनिवार्य है। आवेदक विवाहित है तो स्वयं का आधार कार्ड व पति अथवा पत्नी का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। यदि अविवाहित अथवा विधवा है तो परिवार के किसी भी एक सदस्य का कोई पहचान पत्र होना अनिवार्य है।

आहूजा ने बताया कि नवीन आवास निर्माण की स्थिति में 30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया आवास निर्माण के लिए भूमि का क्षेत्रफल कम है, तो आवेदक दो मंजिला आवास निर्माण के लिए आवेदन कर सकता है, जिससे प्रथम व ऊपरी तल का कुल कॉरपेट एरिया 30 वर्ग मीटर हो सके। यदि आवेदक पूर्व में निर्मित पक्के आवास में अभवृद्धि करना चाहता है तो पूर्व में बनाए हुए पक्के आवास का कॉरपेट एरिया 21 वर्ग मीटर से ज्याद नहीं होना चाहिए तथा अभिवृद्धि में कम से कम एक कमरे का निर्माण होना आवश्यक है। आवेदक द्वारा किसी भी तथ्य छुपाए जाने अथवा गलत प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में आवेदन स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा। किसी भी विवादित स्थिति में न्यायिक क्षेत्र नगर विकास न्यास, बीकानेर होगा।


यह दस्तावेज होंगे आवश्यक
आहूजा ने बताया कि आवेदन पत्र, आवेदक के दो पासपोर्ट साइज फोटो, लाभार्थी का भूखंड अथवा मकान के सामने खड़े होकर फोटो, आय प्रमाण पत्र, स्व घोषणा पत्र, रिहायशी भूखंड का पट्टा, नवीन आवास निर्माण के लिए भवन मानचित्र हेतु ब्ल्यू प्रिंट मय तकमीना, आवास में अभिवृद्धि के लिए निर्मित मकान का क्षेत्रफल एवं अभिवृद्धि के लिए प्रस्तावित भूखंड जिसमें कमरा, रसोई अथवा शौचालय का निर्माण किया जाना है का मानचित्र मय तकमीना, फोटो पहचान पत्र, बैंक खाते का विवरण आदि दस्तावेज आवश्यक हैं।


उन्होंने बताया कि पात्र व्यक्ति नगर विकास न्यास के नए भवन के कमरा नंबर 13 में प्रातः 10 से दोपहर 1.30 बजे तक अधिशाषी अभियंता वंदना शर्मा से संपर्क कर सकता है। आवेदन मय आवश्यक दस्तावेज आगामी 30 सितम्बर तक जमा करवाने होंगे। उन्होंने बताया कि शनिवार से जय नारायण व्यास कॉलोनी के सामुदायिक भवन में प्रारम्भ हुए पट्टों से संबंधित शिविर में इस योजना के आवेदन उपलब्ध करवाए जाएंगे।