बिजली चोरी एवं दुरुपयोग के प्रकरणों के निस्तारण के लिए जोधपुर डिस्कॉम की एमनेस्टी स्कीम 30 सितम्बर तक

विनय एक्सप्रेस समाचार, जोधपुर। राज्य सरकार द्वारा जारी बिजली चोरी एवं दुरुपयोग के प्रकरणों में लंबे समय तक राशि जमा न करने के कारण लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए लागू एमनेस्टी स्कीम की आखिरी दिनांक 30 सितम्बर है। इस तरह के प्रकरणों से संबंधित उपभोक्ताओं से कहा गया है कि वे 30 सितम्बर तक अपने प्रकरणों का निस्तारण करवा कर इस योजना का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें।

सतर्कता जांच प्रतिवेदन के लंबित प्रकरणों का होगा निस्तारण

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री प्रमोद टाक ने बताया कि यह योजना 31 दिसंबर 2021 तक भरे गए सतर्कता जांच प्रतिवेदनों पर 1 अप्रैल से लागू की गई थी। इसके तहत 31 दिसंबर 2021 तक बिजली चोरी के लिए भरी गई सतर्कता जांच प्रतिवेदनों पर लगाई गई जुर्माना राशि का निस्तारण के लिए एमनेस्टी योजना लागू की गई है। यह योजना सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई है। प्रबंध निदेशक ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी इस स्कीम का वे अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

योजना का उद्देश्य उपभोक्ता को मिलें अधिक से अधिक लाभ

श्री टाक ने बताया कि योजना के तहत 1 लाख रुपए तक के जुर्माना राशि पर सिविल लाइबिलिट या दुरुपयोग की राशि का 50 प्रतिशत व प्रशमन राशि शत-प्रतिशत भर कर प्रकरण का निस्तारण सहायक अभियंता स्तर पर ही किया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि 1 लाख रुपए से अधिक की जुर्माना राशि के मामलों में सिविल लाइबिलिट या दुरुपयोग की राशि 50 प्रतिशत के अलावा 1 लाख से अधिक की राशि का 10 प्रतिशत राशि जमा कराने पर छूट का प्रावधान किया गया है। उक्त छूट उपभोक्ता और गैर उपभोक्ता दोनों के लिए लागू होगी।

उन्होंने जानकारी दी कि इस संबंध में छूट का अधिक से अधिक लाभ देने के लिए संबंधित उपभोक्ता व गैर उपभोक्ता को नोटिस जारी किये जा रहे हैं। उपभोक्ता स्वयं भी अपने सहायक अभियंता कार्यालय में सम्पर्क कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

 योजना रहेगी 30 सितंबर तक ही

प्रबंध निदेशक ने बताया कि योजना 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2022 तक ही रहेगी। विद्युत चोरी के मामलों में दर्ज मुकदमों से संबंधित व्यक्ति की ओर से जुर्माना राशि का इस छूट में पैसे जमा कराने के बाद विद्युत चोरी निरोधक थाने में सूचना देकर मुकदमें का निस्तारण किया जा सकेगा।

उपभोक्ता, गैर उपभोक्ता के लिए अलग अलग प्रावधान

इसके अतिरिक्त उपभोक्ता के लिए यह राशि 6 किस्तों में भी जमा करने का भी प्रावधान किया गया है, लेकिन गैर उपभोक्ता को एक मुश्त ही राशि जमा करानी होगी। विद्युत चोरी के मामलों में अदालतों में मामला दर्ज कराने वाले व्यक्ति को मुकदमा वापस लेने का शपथ पत्र पेश करने पर उन्हें ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। कोर्ट में चालान प्रस्तुत हो जाने की स्थिति में इस योजना का लाभ नहीं लिया जा सकेगा।