निर्धारित राशि से अधिक वसूली करने वाले ई-मित्र एवं आधार केन्द्रों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही

विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। ई-मित्र एवं आधार से सम्बन्धित सेवाओं के आवेदनों के आमजन से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि नहीं वसूलने के जिला कलेक्टर पीयूष समारिया के निर्देशों के अनुसार जिले के 57 ई-मित्र कियोस्कों का औचक निरीक्षण किया गया। संयुक्त निदेशक, (सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग) कुंभाराम रेलावत ने बताया कि ई-मित्र कियोस्कों के निरीक्षण में 9 ई-मित्र मुकेश ताडा (K112189937), सुखराम (K112238905) ब्लॉक- डेगाना, सीताराम (K112147043), शंकर लाल (K112205966), नेमीचन्द कुमावत ( K11292685), सुरेन्द्र सोनी (K112215512) ब्लॉक नावां, ताराचन्द (K112131580) ब्लॉक- कुचामन, दीपा सिन्धी (K24024028) ब्लॉक- लाडनूं, तथा इमरान (K112117697) ब्लॉक – जायल को ई-मित्र सेवाओं के आवेदन के निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने के कारण ई-मित्र कियोस्क आई.डी. को 15 दिवस के लिए अस्थायी रूप से बन्द करने एवं 5000 रूपये जुर्माना लगाने की कार्यवाही की गयी है। तथा 15 ई-मित्र कियोस्कों पर रेट लिस्ट चस्पा नहीं होने पर 1000 रूपये के जुर्माने की कार्यवाही की गयी है।

22 आधार केन्द्रों के औचक निरीक्षण के अन्तर्गत 3 आधार केन्द्रों नरेश कुमार ( पंचायत समिति – रियांबडी), शंकर लाल (तहसील कार्यालय – नावां), तथा सुन्दर (राजीव गाँधी सेवा केन्द्र, भेड, खींवसर ) पर अधिक वसूली तथा निर्धारित स्थान पर कार्य नहीं करना पाया गया। जिनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही के लिए राज्य स्तर पर भिजवाने की कार्यवाही की जायेगी।