विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। प्रधानमंत्री श्रम योगी-मानधन (PM-SYM) योजना एवं एन.पी.एस ट्रेडर्स योजना के अंतर्गत पेंशन सप्ताह के तहत भारत सरकार द्वारा असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत असंगठित श्रमिकों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना एवं एन. पी.एस ट्रेडर्स योजना में अधिक से अधिक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं लघु व्यापारियों को जानकारी प्रदान की गई।
सहायक श्रम आयुक्त भवानी प्रताप चारण ने बताया कि इस योजना में गृह आधारित कर्मकार, गली में फेरी लगाने वाले कर्मकार, मध्यान्ह कर्मकार, घरेलू कर्मकार, धोबी, मोची, कूड़ा बीनने वाले, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, कृषि कर्मकार, सनिर्माण, बीडी कर्मकार, हाथकरघा कर्मकार, चमडा कर्मकार, आशा सहयोगिनी, आंगनबाडी कार्यकर्ता, नरेगा श्रमिक ईंट भट्टा कर्मकार आदि सम्मिलित होंगे।। असंगठित श्रेणी के मजदूर तथा लघु व्यापारी जिनकी उम्र 18 से 40 के बीच हो, अंशदान राशि अपनी उम्र के हिसाब से 155 रूपये से 200 रूपये 60 वर्ष उम्र पूर्ण होने तक जमा कराने होगे। अंशदान की राशि के अनुसार उतनी ही राशि सरकार के द्वारा अंशदायी के खातें में जमा होगी, 60 वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर पेंशन के रूप में 3000 रूपये पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि दोनों योजनाओं के तहत पात्र व्यक्ति निकटतम CSC / E-mitra केन्द्र पर अपने आधार कार्ड, बैंक पास बुक व मोबाइल नम्बर लेकर जाये तथा अपना पंजीकरण करवाकर प्रधानमंत्री श्रम योगी-मानधन (PM-SYM ) योजना एवं एन. पी. एस ट्रेडर्स योजना कार्ड प्राप्त कर सकता है।