प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में उद्योग स्थापित करने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित

विनय एक्सप्रेस समाचार, पाली। भारत सरकार के सूक्ष्मए लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय नोडल अभिकरण खादी ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा सम्पूर्ण भारत वर्ष में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में संचालित है। इस योजना में राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड भी कार्यक्रम क्रियान्वयन ऐजेंसी के रूप में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिकृत है। इस योजना में विनिर्माण क्षेत्र के लिए 50ण्00 लाख रुपये व सेवा क्षेत्र के लिए 20ण्00 लाख रुपये तक के बैंक ऋण का प्रावधान 8वीं कक्षा उर्त्तीण के लिए एवं विनिर्माण क्षेत्र की 10 लाख और सेवा क्षेत्र की रु 5ण्00 लाख तक के बैंक ऋण का प्रावधान साक्षरध्आठवीं कक्षा से कम उर्त्तीण आवेदकों के लिए रखा गया है। योजना में परियोजना लागत का 35 प्रतिशत तक सरकारी अनुदान उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। साथ ही बैंकों को विशेषाधिकार दिया गया है कि वह रु 50ण्00 लाख व सेवा उद्योग 20ण्00 लाख की लागत तक ही देय होगा।
खादी संभाग अधिकारी मुकेश कल्ला ने बताया कि कृषि से संबंधित मूल्य सर्वधन के लिए गतिविधियों जैसे सेरीकल्चरए हॉर्टिकल्चरए फ्लोरी कल्चर मान्य है। खुदरा बिक्री केन्द्र जिसमें खादी निर्मित उत्पादए आरआईजीपीए पीएमईजीपी इकाईयों के उत्पाद बिक्री के लिए मान्य है। पर्यटकए परिवहन गतिविधियां इत्यादि खरीदना मान्य है। वर्तमान में इस योजना में अब नए आवेदकों के लिए पीएमईजीपी ई पोर्टल पर प्रक्रिया को और अधिक सरलीकृत कर दी गई है। एवं इस योजना में उद्योग स्थापित करने के लिए पात्र शहरी एवं ग्राम क्षेत्रों के इच्छुक नवयुवकए बेरोजगारए दस्तकारए शिल्पकारए तकनीकी कक्ष व प्रथम पीढी के उद्यमी अपना आवेदन स्थानीय नजदीकी ईमित्र द्वारा वेबसाईट ूूणअपंण्वतहण्पद पर अथवा पीएमईजीपी मोबाईल ऐ पके माध्यम से केवीआईबी एजेंसी का चयन कर पीएमईजीपी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन पर आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज आवेदक स्वयं अपलोड कर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते है। आवेदन के साथ आवेदक को स्कोर कार्ड पूरा भरना अतिआवश्यक है आवेदक को पूर्ण रूप से ऑनलाईन भरने के लिए फोटोए आधार कार्डए इकाई स्थल का आबादी मूल निवास व जाति प्रमाण पत्रए परियोजना रिपोर्ट विशिष्ठ श्रेणी प्रमाण पत्र ;यदि लागू हो तोद्धए उच्तम शिक्षा का प्रमाण पत्र ;यदि लागू हो तोद्धए राशन कार्डए निवास मकान के स्वामित्व एवं निवास ;स्वयं का या पुश्तैनीद्ध संबंधी जानकारी आयकर विवरणए जीवन बीमा संबंधी समस्त ईन्श्योरेंस पॉलिसीज बचत खाते ;ऋणदात्री बैंकद्ध की पासबुक की प्रतिव बचत खाता खोलने की दिनांकए उधार साख यदि होए जीएसटी नम्बरए शोप एक्ट यदि हो तो प्रस्तावित इकाई स्थल का किरायानामाए ऋण पेटे बंधक के लिए दस्तावेजध्औद्योगिक सपरिवर्तित दस्तावेज इत्यादि अपलोड किए जाने है।
इसी क्रम में सरकार द्वारा आलोच्य योजना में गत वर्षो में लाभान्वित या कार्यरत इकाईयों के लिए इच्छुक वर्तमान उद्यमी पीएमईजीपी.2 योजना में राशि रुपये एक करोड तक का प्रोजेक्ट इकाई के एक्सपेंशन के लिए निर्धारित दस्तावेज को ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर आवेदन पूर्ण कर संबंधित ऐजेंसी के माध्यम से योजना का लाभ प्रापत कर सकते है। योजना के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए जिला प्रभारी पाली से सम्पर्क किया जा सकता है।