परिवहन विभाग द्वारा लागू एमनेस्टी योजना 30 सितम्बर तक, उठाऐं लाभ

विनय एक्सप्रेस समाचार, भरतपुर। राज्य सरकार द्वारा वाहन स्वामियों के बकाया राषि के निस्तारण के लिये गत 23 फरवरी से एमनेस्टी योजना लागू की गई जिसके अन्तर्गत बकाया कर एवं ई-रवन्ना चालानों पर भारी छूट 30 सितम्बर तक प्रदान की जायेगी। प्रादेषिक परिवहन अधिकारी सतीष कुमार ने बताया गया कि ऐमनेस्टी योजना के अन्तर्गत नष्ट हो चुके वाहनों पर भी नियमानुसार छूट प्रदान की जा रही है तथा भार वाहनों (ट्रकों) पर बकाया ई-रवन्ना चालानों पर 75 प्रतिषत से 95 प्रतिषत तक की छूट प्रदान की जा रही है। साथ ही ट्रैक्टर ट्रोलियों पर बकाया ई-रवन्ना चालानों को अधिकतम 7 हजार 500 रूपये में ही निस्तारित करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यह योजना मात्र 30 सितम्बर तक प्रभावी रहेगी इसके पष्चात वाहन स्वामियों को पूर्ण जुर्माना वसूल किया जायेगा।


जिला परिवहन अधिकारी अभय मुदगल द्वारा सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे राज्य सरकार की ऐतिहासिक एमनेस्टी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठावें तथा अपने वाहन पर बकाया कर एवं ई-रवन्ना जुर्माना राषि का निस्तारण करवायें। उन्होंने बताया कि 30 सितम्बर के पश्चात बकाया कर एवं ई-रवन्ना जुर्माना वाले वाहनों को जब्त करते हुए उनके विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जावेगी।