विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित एवम् विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, अन्य पिछड़ा वर्ग एवम् विशेष योग्यजन वर्ग के व्यक्तियों को निगम कार्यालय से स्वरोजगार हेतु विभिन्न योजनाओ में ऋण देने के लिए आवेदन पत्र वर्ष 2022-23 के लिए आमंत्रित किये है। ऋण लेने के इच्छुक आवेदक द्वारा अपनी स्वंय की एसएसओ आईडी के माध्यम से वेब पोर्टल अनुजा निगम (ANUJA NIGAM) पर स्वंय या ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत महिला समृद्धि योजना एवं लघु साख वित्त योजना हेतु 0.60 लाख, लघु व्यवसाय ग्रामीण योजना 0.50 लाख, महिला अधिकारिता योजना एवं लघु व्यवसाय शहरी योजना हेतु 1 लाख, ऑटो रिक्शा सवारी योजना 3 लाख, जीप टैक्सी, शिफ्ट डिजाइर, एक्सेंट, इसी प्रकार के अन्य सभी वाहन हेतु 10 लाख, ईलेक्ट्रिक बैटरी चालक रिक्शा हेतु 1.5 लाख, ट्रैक्टर मय ट्रोली हेतु 7 लाख, 2 लाख तक की योजना हेतु 2 लाख, कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना (सोलर लाईट एवं कृषि कार्य) हेतु 5 लाख तक के ऋण हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत महिला समृद्धि, लघु ऋण वित्त, महिला किसान, शिल्प समृद्धि,लघु व्यवसाय ग्रामीण योजना हेतु 0.50 लाख, लघु व्यवसाय शहरी योजना हेतु 1 लाख, लघु व्यवसाय योजना 5 लाख, कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना (सोलर लाईट एवं कृषि कार्य) हेतु 5 लाख, जीप टैक्सी, शिफ्ट डिजाइर, एक्सेंट, इसी प्रकार के अन्य सभी वाहन हेतु 10 लाख, डेयरी योजना 2 लाख, ऑटो रिक्शा सवारी योजना 3 लाख, ईलेक्ट्रीक बैटरी चालक रिक्शा हेतु 1.5 लाख, ट्रैक्टर मय ट्रोली हेतु 7 लाख के ऋण हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत ईलेक्ट्रीक बैटरी चालक रिक्शा हेतु 1.5 लाख, ऑटो रिक्शा सवारी योजना 3 लाख, ट्रैक्टर मय ट्रोली हेतु 7 लाख, जीप टैक्सी/शिफ्ट डिजाइर/एक्सेंट/इसी प्रकार के अन्य सभी वाहन हेतु 10 लाख एवं कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना (सोलर लाईट एवं कृषि कार्य) हेतु 5 लाख के ऋण हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत वार्षिक आय 1.50 लाख तक छोटे व्यवसाय/ कारीगर/व्यावसायिक संगठन योजना हेतु 0.50 लाख, कृषि एवं अन्य सहयोगी गतिविधि योजना हेतु 0.50 लाख, न्यू स्वर्णिमा योजना (महिलाओं के लिए) हेतु ऋण 0.50 लाख, लघु वित्त (माइक्रो फाइनेस) योजना हेतु 0.375 लाख, महिला समद्धि योजना (महिलाओं के लिए) हेतु ऋण 0.40 लाख, लघु व्यवसाय व्यक्तिगत योजना हेतु 0.33 लाख के ऋण एवं वार्षिक आय 1.50 लाख से 3 लाख तक छोटे व्यवसाय/ कारीगर/व्यावसायिक संगठन योजना हेतु 0.65 लाख, सर्विस सैक्टर योजना हेतु 0.65 लाख, हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत ऋण हेतु दिव्यांगजन स्वावलम्बन योजना में ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। योजना में 50 हजार रुपये का अनुदान देय है।