राजस्थान वित्त निगम ने विभिन्न योजनाओं में मांगे ऋण आवेदन

विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। राजस्थान वित्त निगम, मकराना के शाखा प्रबन्धक ने बताया कि राजस्थान वित्त निगम की प्रचलित मुख्य ऋण योजनाऐं संचालित की जा रही है। इन ऋण योजनाओं का पात्र व्यक्ति ही लाभ प्राप्त कर सकते है। जनरल टर्म लोन योजना के उद्धेश्य है, जमीन, भवन निमार्ण व मशीनों के लिए ऋण जो उत्पादन सम्बंधी औद्योगिक इकाइयों के लिये है। उक्त योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्ति को 8 करोड़ तक ऋण की राशि, एकल स्वामित्व व साझेदारी तथा रूपये 20 करोड काॅपरेटिव सोसायटी कम्पनी ले सकती है। इस योजना की भुगतान करने की अवधि 10 सााल तक( 6 माह से 18 माह मोरेटोरियम समय) एवं इस ऋण पर ब्याज दर 10.50 प्रतिशत वार्षिक दर से लगेगी।


हाॅस्पिटलध्नर्सिंग होम लोन योजना का उद्धेश्य भवन निर्माण व वांछित इलेक्ट्रो-मेडिकल संसाधन हेतु तथा हाॅस्पिटल जो की इनडोर या आउटडोर डायग्नोसिस व ईलाज संबंधित सुविधाऐं देना चाहता हो तथा कम-से-कम 20 बेड की सुविधा का हाॅस्पिटल बनाना चाहता हो। इस योजना के अंतर्गत ऋण राशि 8 करोड़ तक, एकल स्वामित्व व साझेदारी इकाइयों के लिए तथा 20 करोड़ तक कंपनी व काॅपरेटिव सोसायटी इकाइयों के लिए स्वीकृत है। इस योजना की भुगतान करने की अवधि 10 साल तक ( 6 माह से 18 माह मोरेटोरियम समय) है। इस ऋण योजना की ब्याज दर 10.50 प्रतिशत वार्षिक दर से है।


होटल व रेस्टोरेंट ऋण योजना के उद्धेश्य जमीन, भवन-निर्माण, फर्नीचर, रसोई, संबंधित बर्तन हेतु है। तथा जो व्यक्ति होटल व रेस्टोरेंट ऋण योजना के अंतर्गत कम-से-कम 10 कमरे (रूम-फेस्लिटी) जो ट्यूरिस्ट को सुविधा देने हेतु निर्माण करायेगा। इस योजना के अंतर्गत ऋण की राशि रूपये 8 करोड़ तक जो एकल स्वामित्व व साझेदारी इकाईयों के लिए तथा रूपये 20 करोड़ तक कंपनी व काॅपरेटिव सोसायटी इकाईयों को स्वीकृति की जा सकती है। ऋण राशि की भुगतान अवधि 10 साल तक ( 6 माह से 18 माह मोरेटोरियम समय) है।


ऋण योजना की ब्याज दर 10.50 प्रतिशत वार्षिक दर से लागू होगी।
सरल ऋण योजना का उद्धेश्य, औद्योगिक इकाइयां, गेस्ट हाउस, होटल व हाॅस्पिटल हेतु ऋण जो कम-से-कम 6 माह से चल रहे है, ये ऋण मशीने खरीदनें व कार्यशील पूंजी हेतु दिया जाएगा, जो औद्योगिक क्षेत्रों में चल रही हो। इस योजना के अंतर्गत ऋण राशि 8 करोड़ तक एकल स्वामित्व व साझेदारी इकाईयों के लिए तथा 20 करोड़ तक कंपनी व काॅपरेटिव सोसायटी इकाइयों के लिए स्वीकृत की जा सकती है। योजना का भुगतान समय 10 साल तक( 6 माह से 18 माह मोरेटोरियम समय) दिया जाएगा तथा ब्याज दर 11.50 प्रतिशत वार्षिक दर से लगेगी।


अच्छे ऋणियों की योजना का उद्धेश्य, भवनध्मशीनों व कार्यशील पूंजी हेतु ऋण, जिनका की पुनर्भुगतान अच्छा रहा हो, उन इकाइयों के लिए है। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण राशि 10 करोड़ है। योजना की भुगतान अवधि 3 वर्ष से 7 तक है तथा ब्याज दर 10.25 प्रतिशत वार्षिक दर से लागू होगी।
राजस्थान वित्त निगम में युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना (औद्यौगिक इकाई, सेवा क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिक, होटल व रेस्टोरेंट आदि) के लिए है। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आईटीआईध्डिप्लोमा या उच्च माध्यमिक वाले, 45 वर्ष तक की आयु के उद्यमी ही पात्र है। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण राशि की स्वीकृत सीमा 5 करोड़। इस योजना की ब्याज दर रूपये 150.00 लाख तक के ऋण पर प्रभावी ब्याज दर 7.50 प्रतिशत एवं रूपये 150.00 लाख से अधिक के स्वीकृत ऋण पर निगम की सामान्य ऋण योजना में लागू ब्याज दर लगेगी। इस योजना की पुनर्भुगतान अवधि 12 माह की अवधि का मोरेटोरियम समय शामिल करते हुए अधिकतम 7 वर्ष होगी। योजना के अंतर्गत प्रवर्तकों का अंशदान – न्यूनतम प्रवर्तक अंशदान एवं प्रतिभूति मार्जिन 30 प्रतिशत एवं अधिकतम ऋण पूंजी अनुपात 2ः1 होगी। इस योजना की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत पात्र आवेदक जिन्होंने अपने उद्योग, होटल, हाॅस्पिटल आदि स्थापित करने के लिए भूमि की सुनिश्चित व्यवस्था कर ली है। इच्छुक युवा उद्यमी तथा पात्रता रखने वाले युवा अपना पूर्ण ऋण आवेदन पत्र निगम कार्यालय शाखा में प्रस्तुत कर सकते है। ऋण आवेदनों का चयन शाखा स्तर पर किये जाने के पश्चात चयनित ऋण पत्रावलियां नियमानुसार प्रसंस्करण एवं मूल्यांकन कर स्वीकृत की जाएगी।


पात्रता रखने वाले आवेदक, राजस्थान वित्त निगम, विजय पैलेस, मकराना, जिला नागौर राजस्थान को भेज सकते है। योजनाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी निगम की वेबसाइट www.rfconline.org   पर उपलब्ध है।