आगामी त्योहारों के दौरान जिले में लागू रहेगी धारा 144 : जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने आदेश किए जारी

विनय एक्सप्रेस समाचार, पाली।जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं जानमाल की सुरक्षा किये जाने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने आदेश जारी कर पाली जिले के क्षेत्राधिकार में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं जानमाल की सुरक्षा किये जाने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की जाए। जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, पाली दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेशित किया है कि दीपावली के अवसर पर पाली जिले में आतिशबाजी सांय 06ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक ही की जायेगी एवं रात्रि 10ः00 बजे के पश्चात प्रातः 06.00 बजे तक पटाखें नहीं छोड़े जायेंगे व अन्य आतिशबाजी भी नहीं की जावेगी।
आदेश में पाली जिले में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्र, लाठी आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं करेगा न ही ऐसे अस्त्र-शस्त्र, तेजधार वाले शस्त्रों का किसी प्रकार से प्रदर्शन करेगा, लेकिन यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधित एवं थाने में जमा कराने के लिए विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमानुसार निर्धारण कृपाण रखने की छूट होगी। यह प्रतिबन्ध सीमा सुरक्षा बल राजस्थान शस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड एवं उन राज्य तथा केन्द्रीय कर्मचारियों पर जो कि शांति एवं कानून व्यवस्था के संबंध में अपने हथियार रखने को अधिकृत किए गए हैं, उन पर लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी भी प्रकार के घातक रासायनिक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ एवं घातक तरल पदार्थ बोतल में लेकर विचरण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति इस दौरान धार्मिक भावना भड़काने वाले नारे नहीं लगायेगा एवं ना ही किसी भी स्थान पर ऐसे नारे लिखें जायेगें। पाली जिले में राह चलते व्यक्तियों पर किसी प्रकार का कोई भी अग्निबाण, अत्यधिक आवाज वाले पटाखों एवं आतिशबाजी के उपयोग को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। अग्निवाहक पदार्थों यथा राकेट, चिडिया, हवाई जहाज, हवाई पटाखे सिटी पटाखें एवं सूतली बम का प्रयोग सार्वजनिक स्थलों तथा शान्त घोषित क्षेत्र एवं घास डिपो, बस स्टेण्ड, सिनेमा, रेल्वे स्टेशन, विद्यालयों, पेट्रोल पम्पों, गैस गोदामों, असरतालों, पोस्ट ऑफिस व औद्योगिक क्षेत्र के 500 मीटर की परिधी में नहीं किया जायेगा। आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 20 अक्टूबर 2022 को सायं 06.00 बजे से लागू होकर 27 अक्टूबर 2022 तक सायं 6ः00 बजे तक अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पूर्व हो, प्रभावशील रहेगा