विनय एक्सप्रेस समाचार, हनुमानगढ़। विभिन्न राष्ट्रीय निगमों के तहत जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन वर्ग के गरीबी रेखा अथवा गरीबी रेखा की दुगुनी आय सीमा तक जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए ऋण आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अनुजा निगम के परियोजना प्रबन्धक श्री विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि ऐसे परिवारों के लोगों को विभिन्न व्यवसाय यथा लघु व्यवसाय शहरी या ग्रामीण योजना, महिला समृद्धि योजना, लघु ऋण वित्त योजना, लघु व्यवसाय योजना, डेयरी योजना अथवा इलेक्ट्रिक बैटरी चलित रिक्शा योजना, ऑटो रिक्शा योजना, ट्रैक्टर मय ट्रॉली, जीप / टैक्सी योजना एवं कृषि आधरित लघु व्यवसाय योजना आदि व्यवसाय शुरू करने के लिए कम ब्याज दर पर 20 मासिक किश्तों में वापसी योग्य ऋण उपलब्ध कराया जा रहा हैं।
उन्होनें बताया कि इन योजनाओं में लाभार्थी का उस स्थान अथवा क्षेत्र का मूल निवासी होना आवश्यक है।आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से कम एवं 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय अनुसूचित जाति में 3 लाख रूपए, अनुसूचित जनजाति के आवेदक की शहरी क्षेत्र में 1.20 लाख रूपए तथा ग्रामीण क्षेत्र में 0.98 लाख रूपए, सफाई कर्मचारियों व दिव्यांगजन के लिए कोई आय सीमा नहीं है। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए 3 लाख तथा आवेदक पर किसी ऋणदायी संस्था का ऋण नहीं होना चाहिए।
उन्होनें बताया कि ऋण लेने वाले इच्छुक व्यक्ति मुख्यालय से पोर्टल बंद होने तक ऑनलाईन अनुजा निगम के पोर्टल पर ई-मित्र या स्वयं की एस.एस.ओ. आईडी के माध्यम से जनआधार से आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए अनुजा निगम कार्यालय के फोन नं. 01552-261146 पर सम्पर्क किया जा सकता है।