विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। राज्य सरकार की अधिसूचना के द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग विनिर्माण, भण्डारण विक्रय एवं परिवहन 01.07.2022 से प्रतिबंधित है।
मंगलवार को राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल एवं नगर परिषद नागौर के गठित दल द्वारा नागौर शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानो में पॉलीथीन प्रतिबन्ध के लिए हनुमान बेकरी मोहम्मद युसुफ, माही दरवाजा, लालचन्द सांखला राठौड़ी कुआं, मुकेश त्यागी मार्केट, महेन्द्र चौधरी संत बलरामदास कॉलोनी, चतुर्भुज व्यास कॉलोनी, माहेश्वरी जनरल स्टोर व्यास कोलोनी आदि स्थानो से पॉलीथीन कैरी बैग्स जब्ती की कुल 8 किलोग्राम एवं जुर्माना राशि 1400/- अक्षरे की राशि मौके पर वसुल की गयी एवं समझाईश की गयी कि भविष्य में इस प्रकार का कृत्य प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग विनिर्माण, भण्डारण विक्रय एवं परिवहन करने पर नगर परिषद नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इस कार्यवाही में कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता तेजस्व मुदगल, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक अनिल कुमार, स्वच्छता निरीक्षक रामेश्वरलाल, विजय कुमार, प्रकाश कण्डारा, विजय बारासा, कार्यवाहक जमादार राजेश, महेन्द्र कण्डारा. राजकमल, आकाश, मौजुद रहे।