विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग संयुक्त निदेशक कुम्भाराम रेलावत के नेतृत्व में शुक्रवार को कई ई-मित्र केंद्र पर अनियमितता के विरूद्ध कार्यवाही की गयी। कार्यवाही के अन्तर्गत हरेन्द्र, प्रोग्रामर, मुण्डवा को प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में की गयी जाँच के अन्तर्गत पंचायत समिति मुख्यालय, मुण्डवा में स्थापित ई-मित्र कियोस्क धारक दिनेश सांगवा द्वारा प्रार्थी की विकलांग पेंशन के आवेदन करते समय ई-मित्र संचालक ने अपनी पत्नि का बैंक खाता संख्या इन्द्राज कर मई 2021 से नवम्बर 2022 तक कुल 28500/- रूपये अवैध लाभ अर्जित किया गया। जिसके सम्बन्ध में ई-मित्र कियोस्क धारक दिनेश सांगवा पर 5000 रूपये जुर्माना तथा स्थायी रूप से बन्द कर ब्लैक लिस्ट किया गया है।
इसी क्रम में प्रोग्रामर, रियांबडी को प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में की गयी जाँच के अन्तर्गत ग्राम पंचायत टेहला, पंचायत समिति भैरून्दा के ई-मित्र कियोस्क धारक आरिफ खान द्वारा प्रार्थी को वृद्धावस्था पेंशन के लाभांश के लिए आवश्यक अर्हताएं पूर्ण करने हेतु गैरकानूनी तरीके से जनआधार मे संशोधन हेतु संलग्न दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर फर्जी तरीके से वृद्धावस्था पेंशन जारी करवाकर लाभ प्राप्त किया गया। जिसके सम्बन्ध में ई-मित्र कियोस्क धारक आरिफ खान पर 5000 रूपये जुर्माना तथा स्थायी रूप से बन्द कर ब्लैक लिस्ट किया गया है तथा गलत तरीके से जारी पेंशन की पुनः वसूली के साथ नियमानुसार कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विकास अधिकारी को अवगत करवाया गया है।
प्रोग्रामर, डेगाना के अनुसार उनके द्वारा की गयी जाँच के अन्तर्गत ई-मित्र कियोस्क धारक भुजमल तेतरवाल द्वारा ई-मित्र सेवा के आवेदन के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि से अधिक वसूलना पाया गया है। जिसके सम्बन्ध में ई-मित्र कियोस्क धारक के विरूद्ध विभागीय नियमानुसार 15 दिवस के लिए अस्थायी रूप से बन्द तथा 5000 रूपये जुर्माना की कार्यावाही की गयी।
ई-मित्र कियोस्क धारकों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक कुम्भाराम रेलावत ने बताया कि जिन ई-मित्र कियोस्क धारकों द्वारा मूल दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ कर गलत लाभ अर्जित किया जा रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ई-मित्र सेवा शुल्क से अधिक राशि ली जा रही है। उनके विरूद्ध विभागीय नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जायेगी।