अवधिपार ऋणी किसानों को 30 जून तक ब्याज में मिलेगी 50 प्रतिशत छूट

विनय एक्सप्रेस समाचार, भरतपुर। सहकारिता विभाग द्वारा लागू एकमुश्त समझौता योजना 2022-23 को भरतपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड में लागू कर अवधिपार ब्याज, दण्डनीय ब्याज, वसूली व्यय व अन्य व्यय पर 50 प्रतिशत तक की छूट एवं मृतक ऋणियों के खाते असल ऋण राशि लेकर बन्द किये जाने का प्रावधान है। यह योजना 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी।
भरतपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के सचिव ने बताया कि इस योजना में सभी प्रकार के कृषि, अकृषि ऋण जो 1 जुलाई 2022 को अवधिपार ऋण की श्रेणी में वर्गीकृत हैं, पात्र होंगे। उन्होंने बैंक के सभी अवधिपार ऋणी सदस्यों से आग्रह किया है कि वे उनकी बकाया अवधिपार ऋण राशि जमा कराकर योजना में दी जा रही छूट का लाभ उठायें। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक अवधिपार ऋण राशि जमा नहीं कराये जाने पर नियमानुसार डिफाल्टर ऋणी सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने अवधिपार ऋणी सदस्यों से कहा कि कार्यवाही से बचने के लिये अविलम्ब बैंक में सम्पर्क कर लागू एकमुश्त समझौता योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुये राशि जमा करवायें