गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिले से एक माह के लिए किया निष्कासित

विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) में पारित निर्णय दिनांक 20, 21 तथा 23 दिसम्बर के क्रम में चार व्यक्तियों को जिला नागौर से एक माह के लिए निष्कासन के आदेश दिए है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मोहनलाल खटनावलिया द्वारा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत धारा 3(3) में पारित किए अपने आदेश के अनुसार पुलिस थाना रोल के प्रकरण 05/2021 में हैदर अली पुत्र कुदरत अली निवासी रोल को, पुलिस थाना कुचेरा के प्रकरण 09/2020 में जयप्रकाश पुत्र रामदेव निवासी कुचेरा को, पुलिस थाना कोतवाली के प्रकरण 01/2015 में गौरू उर्फ मुन्नाराम पुत्र भंवरलाल निवासी रामदेव मंदिर के पास माही दरवाजा को तथा पुलिस थाना मुण्डवा के प्रकरण 07/2019 में जगदीश पुत्र दूदाराम निवासी मुण्डवा को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही कर जिला नागौर से एक माह तक निष्कासन किये जाने के आदेश दिए है। इस दौरान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने हैदर अली व जयप्रकाश को जोधपुर जिले के खेड़ापा थाने में, गौरू उर्फ मुन्नाराम को बीकानेर जिले के नोखा थाने में तथा जगदीश को अजमेर जिले के पुष्कर थाने में अपनी गतिविधियां दर्ज करवाने के आदेश दिए है।