एससी एवं एसटी एक्ट के तहत 22 पीड़ित व्यक्तियों को 22 लाख 50 हजार की आर्थिक सहायता स्वीकृत

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। जिला कलक्टर श्री प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 2016 के तहत 22 पीड़ित व्यक्तियों को 22 लाख 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।


जिला कलक्टर ने बताया कि वित्तीय वर्ष-2021-22 के तहत अनुसूचित जाति के 640 एवं जनजाति के 244 पीड़ितों को सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति के 562 पीड़ितों को एवं जनजाति के 304 पीड़ितों को सहायता राशि प्रदान की है। उन्होंने बताया कि पीड़ितों को समय पर आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत करवाने के साथ दैनिक यात्रा एवं चिकित्सा भत्ता प्रदान करवाने के लिए जिला प्रशासन स्तर पर हर संभव कोशिश की जा रही है।