गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिले से एक माह के लिए किया निष्कासित

विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) में पारित निर्णय दिनांक 5 व 6 जनवरी के क्रम में दो व्यक्तियों को जिला नागौर से एक माह के लिए निष्कासन के आदेश दिए है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मोहनलाल खटनावलिया द्वारा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत धारा 3(3) में पारित किए अपने आदेश के अनुसार पुलिस थाना रोल के प्रकरण 02/2022 में रामप्रसाद पुत्र सीताराम निवासी रोल को तथा पुलिस थाना सुरपालिया के प्रकरण 01/2022 में भागीरथ राम पुत्र शैतानराम निवासी बुरडी को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही कर जिला नागौर से एक माह तक निष्कासन किये जाने के आदेश दिए है। इस दौरान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने रामप्रसाद को जोधपुर जिले के आसोप थाने में तथा भागीरथ राम को बीकानेर जिले के नोखा थाने में अपनी गतिविधियां दर्ज करवाने के आदेश दिए है।