विनय एक्सप्रेस समाचार, पाली। नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत 3 वर्ष की सदस्यता अवधि पूर्ण करने वाले नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को सदस्यता समाप्त होने से पूर्व सदस्यता नवीनीकरण प्रपत्र मय दस्तावेज के कार्यालय नियंत्रक (जिला कलेक्टर) नागरिक सुरक्षा में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा विभाग एवं उपखंड अधिकारी पाली श्री ललित गोयल ने बताया कि नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों का मनोनयन 3 वर्ष के लिए ही किया जाता है। जिन स्वयंसेवकों की सदस्यता के 3 वर्ष पूर्ण हो गए हैं वे सदस्यता नवीनीकरण प्रपत्र मय पुलिस सत्यापन, चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र (50 रुपये मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प ) के साथ जमा कराना सुनिश्चित करें।