विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि क्रमोन्नत किये गए विद्यालयों में मानदण्डों के अनुसार 61 हजार 984 विभिन्न श्रेणी के पदों का सृजन किया गया है। उन्होंने कहा कि स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार नए क्रमोन्नत स्कूलों में जैसे जैसे कक्षाएं आगे बढ़ती जाएंगी, नामांकन और कालांश के आधार पर स्टाफ लगाया जाएगा।
डॉ. कल्ला ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि 30 अप्रेल 2015 के आदेश के तहत राजकीय विद्या लयों में पदों की स्वीकृति स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर की जाती है। वर्ष 2016 में इस पैटर्न की समीक्षा भी की गई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 -18 में स्टाफिंग पैटर्न तय किया जाना था, लेकिन पूर्व सरकार द्वारा नहीं किया गया। श्री कल्ला ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2019 तथा 2021 में दो बार स्टाफिंग पेटर्न के तहत पद सृजित किये गए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में प्रारम्भिक शिक्षा में कुल 10 हजार 19 पद अतिरिक्त सृजित किये गए। इनमें 124 वरिष्ठ अध्यापक नामांकन के आधार पर, एल टू के 1 हजार 927 पद, एल वन के 5 हजार 736 पद तथा शारीरिक शिक्षा में ग्रेड द्वितीय के 2 हजार 232 पदों का सृजन किया गया था।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि वर्ष 2021 में वर्ष 2019 को आधार रखकर जिन विद्यालयों में तृतीय भाषा पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 से अधिक थी, वहां तृतीय भाषा का 1 पद स्वीकृत किया गया। इस प्रकार कुल 1 हजार 2 पद स्वीकृत किये गए। उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न 30 सितम्बर 2022 के नामांकन के आधार पर प्रक्रियाधीन है। इसके अनुसार नामांकन के आधार पर आवश्यकता अनुसार विद्यालयों में स्टाफ उपलब्ध कराया जाएगा।
डॉ. कल्ला ने बताया कि वर्तमान सरकार द्वारा अब तक 1 हजार 395 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक, 4 हजार 443 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा 1 हजार 194 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे ही उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है। उन्होंने बताया कि क्रमोन्नत किये गए विद्यालयों में मानदण्डों के अनुसार 61 हजार 984 विभिन्न श्रेणी के पदों का सृजन किया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग में 90 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है।
इससे पहले शिक्षा मंत्री ने विधायक श्री वासुदेव देवनानी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न आदेश 30 अप्रेल 2015 में वर्णित मानदण्डानुसार स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा किये जाने का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि आदेश दिनांक 30 अप्रेल 2015 के अनुसार राजकीय विद्यालयों में पदों की स्वीकृति के मानदण्ड जारी किये गये हैं, जिसके आधार पर ही समीक्षा किये जाने का प्रावधान है। प्रथमत: उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार शिक्षण सत्र 2015-16 में स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा की गई थी।
डॉ. कल्ला ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा में 30 सितम्बर, 2022 के नामांकन के आधार पर स्टॉफिग पैटर्न के दिशा—निर्देशों के अनुसार विद्यालयों में विषयवार एवं पदवार बेक एण्ड पर गणना कर विश्लेषण किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।