राज्य सरकार की ओर से निर्धारित गाइडलाइन की हर स्तर पर होगी अक्षरष पालना जोइंट एनफोर्समेंट टीम और एंटी कोविड टीमें करेगी युद्ध स्तर पर काम
विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। कोविड-19 के संक्रमण की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से गाइडलाइन की अक्षरषः पालना को और अधिक प्रभावी बनाने तथा कोरोना टीकाकरण के प्रति जनजागरण अभियान चलाया गया है। इसे लेकर जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने सोमवार सुबह जिला प्रषासन व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा षिक्षा विभाग के अधिकारियों की आवष्यक मैराथन बैठक ली। बैठक के बाद अपराह्न तीन बजे जिला कलक्टर ने राजीव गांधी आईटी सेंटर से प्रषासन एवं पुलिस सहित विभिन्न विभागों के ब्लाॅक स्तरीय अधिकारियों को आवष्यक दिषा-निर्देष दिए।
जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बैठक और वीडियो कांफ्रेंस में अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जिला प्रषासन, पुलिस विभाग तथा नगर निकाय के अधिकारियों को मिलाकर गठित संयुक्त प्रवर्तन दल यानी ज्वाइंट एनफोर्समेंट टीम के माध्यम से जिले के विभिन्न शहरों में विषेष अभियान चलाया जाएगा ताकि कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार जैसे फेस माॅस्क, सामाजिक दूरी एवं मानक संचालन प्रक्रिया आदि की सख्त अनुपालना हो सके। ये ज्वाइंट एनफोर्समेंट टीम माइक्रो कन्टेनमेंट जोन का निरीक्षण करने के साथ-साथ अपने निर्धारित क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइन का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति, संस्था व व्यापारिक संस्थानों इत्यादि पर महामारी एक्ट के तहत चालान आदि काटने की कार्रवाई करेंगे।
जिला कलक्टर के निर्देष दिए कि ज्वाइंट एनफोर्समेंट टीम रेलवे स्टेषन, बस स्टैण्ड इत्यादि स्थानों पर यात्रियों की हैल्थ स्क्रीनिंग की कार्रवाई की माॅनिटरिंग भी करेंगे। इन्हीं संयुक्त प्रवर्तन दलों के सहयोग के लिए विषेष दल एंटी कोविड टीम (एसीटी) काम करेगा, जिसमें षिक्षा, नगरीय निकाय व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सहित किसी भी विभाग के कर्मचारी को शामिल किया जा सकता है। यह एंटी कोविड टीम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना के साथ-साथ टीकाकरण जन जागरण अभियान में भी सहयोग करेगी। डाॅ. सोनी ने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देष दिए कि वे जिला मुख्यालय सहित अपने अधीनस्थ कार्यालय क्षेत्र वाले शहरों में परिवहन संघ, संगठन यूनियन के सदस्य तथा वाहन चालक, परिचालक एवं अन्य श्रमिकों को प्रेरित कर सीएमएचओ से समन्वय स्थापित कर कोरोना टीकाकरण करवाया जाए। जिला कलक्टर ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के रोकथाम को लेकर जांच-पहचान-उपचार प्रोटोकाॅल की सख्ती से क्रियान्विती करने के निर्देष दिए। डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम को लेकर चलाए जा रहे जनजागरण अभियान में इस बार बच्चों का विषेष रूप से ध्यान रखा जाए।
कोरोना वैक्सीनेषन को लेकर बुधवार को महाअभियान, पीले चावल बांटकर देंगे आमजन को टीकाकरण का निमंत्रण
जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने निर्देष दिए कि कोरोना वैक्सीनेषन को लेकर आगामी बुधवार को टीकाकरण महाअभियान का आयोजन किया जाएगा। इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए गांव-ढाणी व शहरों के वार्डों में घर-घर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व आषा सहयोगिनी के माध्यम से आमजन को पीले चावल बांटकर 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का कोरोना टीकाकरण करवाने के प्रति प्रेरित करें। टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने और इसकी माॅनिटरिंग में ज्वाइंट एनफोर्समेंट टीम के सभी सदस्य तथा जिला से लेकर ब्लाॅक स्तर तक के सभी अधिकारी, कर्मचारी, को लेकर एंटी कोविड टीम के सदस्य भी सक्रिय भूमिका में रहेंगे। जिला कलक्टर ने महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को भी निर्देष दिए है कि कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम व टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने में जिले के विभिन्न व्यापारिक संगठनों की सहभागिता सुनिष्चित की जाए।
रेलवे स्टेषन व बस स्टैण्ड पर सघन हैल्थ स्क्रीनिंग
कोविड-19 के संक्रमण की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने निर्देष दिए कि जिले में सभी प्रमुख रेलवे स्टेषनों तथा बस स्टैण्डों पर आने वाले यात्रियों की हैल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी। रेलवे स्टेषन पर दूसरे राज्यों से आने वाली ट्रेनों से आए यात्रियों की हैल्थ स्क्रीनिंग में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से निर्धारित संख्या में हैल्थ स्क्रीनिंग टीमों का गठन करते हुए उन्हें थर्मल स्केनर आदि आवष्यक उपकरण उपलब्ध करवाए जाएं। राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में आगमन में से पूर्व यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो गतंव्य पर पहुंचने पर 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। नागौर जिले में भी उक्त गाइडलाइन की पूर्ण पालना सुनिष्चित की जाएगी।
जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने मुख्य जिला षिक्षा अधिकारी को निर्देष दिए कि जिले में सभी जगह यह सुनिष्चित कर लिया जाए कि कक्षा 01 से 09 तक नियमित कक्षा गतिविधियां 19 अप्रेल तक बंद रहेंगी। इसके साथ-साथ काॅलेज के अंतिम वर्ष की कक्षा अलावा शेष सभी यूजी और पी.जी. की नियमित कक्षा गतिविधियां बंद रहेंगी। प्रायोगिक परीक्षा के लिए विद्यार्थी लिखित अनुमति पष्चात ही जा सकेंगे। उन्होंने निर्देष दिए कि षिक्षा विभाग के सभी पीओ व षिक्षक भी कोरोना की रोकथाम व टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में आमजन को प्रेरित करने का काम करें।
जिला कलक्टर ने पंडित जेएलएन अस्पताल, नागौर सहित डीडवाना, जायल तथा कुचामन सिटी के राजकीय अस्पताल में कोरोना पाॅजिटिव मरीजों के उपचार को मद्देनजर रखते हुए हर समय आॅक्सीजन की उपलब्धता, वेंटीलेटर बैड सहित पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं पूर्ण रखने के निर्देष दिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इसकी पूरी माॅनिटरिंग करें।
डाॅ. सोनी ने नगर परिषद आयुक्त को निर्देश दिए कि जिला मुख्यालय सहित सभी शहरों में सुनिष्चित कर लिया जाए कि सिनेमा हाॅल, थियेटर, मनोरंजन पार्क आदि 05 से लेकर 19 अप्रैल तक बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में रात्रिकालीन कफर्यू की पालना सुनिष्चित की जाए। विवाह सहित विभिन्न तरह के सामाजिक कार्यक्रमों में आमंत्रित मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं रहेगी, इसे लेकर नगरीय निकाय क्षेत्रों में गठित ज्वाइंट एनफोर्समेंट टीम विषेष निगरानी रखेगी। इसके साथ-साथ शहर के बाजार क्षेत्रों में कोरोना रोकथाम की गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाए।
जिला कलक्टर ने निर्देष दिए कि पुलिस तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग संयुक्त रूप से जिले की सीमाओं पर चेक पोस्ट स्थापित कर वहां बाहर से आने वाले वाहनों में बैठे यात्रियों की हैल्थ स्क्रीनिंग की व्यवस्था सुनिष्चित की जाए। राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों की रैण्डम आरटी-पीसीआर जांच की जाए। बाॅर्डर चैक पोस्ट पर पल्स आॅक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिष्चित की जाए।
अतिरिक्त जिला कलक्टर मनोज कुमार ने बताया कि कोरोना के संक्रमण की दूसरी लहर की सघन माॅनिटरिंग और आमजन के सहयोग के लिए जिला मुख्यालय पर कोरोना वार रूम को अपडेट करते हुए सक्रिय कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में नागौर, कुचामन, मकराना व डीडवाना में तीन-तीन ज्वाइंट एनफोर्समेंट टीमों का गठन किया गया है। रेलवे स्टेषन पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की हैल्थ स्क्रीनिंग टीमों के साथ आयुर्वेद विभाग का चिकित्साधिकारी या चिकित्साकर्मी नियुक्त रहेगा। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी ने बताया कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए जनजागरण अभियान में पंचायतीराज जनप्रतिनिधियां की सहभागिता सुनिष्चित की जाएगी। संबंधित पंचायत समिति क्षेत्र के विकास अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी भी इस अभियान में पूरी सक्रियता से काम करेंगे।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ने निर्देश दिए कोरोना की रोकथाम को लेकर सब डिजीवन, ब्लाॅक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर गठित कमेटियों को फिर से सक्रिय किया जाए। कोरोना रोकथाम व टीकाकरण को लेकर जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाए। जिला स्तर पर क्यूरांटाइन सेंटर विकसित करने के साथ-साथ ब्लाॅक स्तर पर भी पूर्व में निर्धारित क्यूरांटाइन सेंटर में से कई स्थानों को चिन्हित करते हुए वहां आवष्यक सुविधाएं उपलब्ध किए जाने की तैयारी रखें ताकि आवष्यक पड़ने पर गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले कोरोना पाॅजिटिव मरीजों को संस्थागत क्यूरांटाइन किया जा सके। इसके साथ-साथ संपर्क पोर्टल पर कोरोना प्रोटोकाॅल के उल्लंघन व कोरोना पाॅजिटिव मरीज के उपचार से संबंधित यदि कोई षिकायत आए तो उसका तत्काल प्रभाव से निस्तारण किया जाए।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेष मीणा ने वीडियो कांफ्रेसिंग में निर्देष दिए कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम को लेकर निर्धारित प्रोटोकाॅल का पालन करवाया जाए। ग्रामरक्षक, सीएलजी सदस्यों के सहयोग से गांवों में कोरोना की रोकथाम व टीकाकरण के प्रति आमजन को जागरूक किया जाए। थानाधिकारी भी अपने क्षेत्र के गणमान्यजनों, धर्म गुरूओं और व्यापारिक व सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों से संपर्क कर उन्हें कोरोना की रोकथाम व टीकाकरण अभियान बनाने में सहयोग करने की अपील करें। रात्रिकालीन गष्त के दौरान भी यह ध्यान रखा जाए कि कहीं कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं हो रहा है। बाजार क्षेत्रों में पीक ओवर पर गष्त करें और भीड़ न होने दें, व्यापारियों से समझाईष कर उन्हें कोरोना की गाइडलाइन की पालना करने की अपील करें।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. मेहराम महिया ने वीडियो कांफ्रेसिंग में समस्त बीसीएमओ, पीएमओ व चिकित्सा अधिकारियों को निर्देष दिए कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार की गाइडलाइन और जिला कलक्टर के निर्देषों की पालना हो। हैल्थ स्क्रीनिंग से लेकर कोरोना सैम्पलिंग, पाॅजिटिव मरीजों के उपचार, उनके होम आइसोलेषन में निर्धारित चिकित्सा सुविधाओं की माॅनिटरिंग से लेकर सरकारी चिकित्सा संस्थानों में निर्धारित कोरोना आइसोलेषन वार्ड में उपचार की व्यवस्थाएं भी अपडेट रखने के निर्देष दिए।
वीडियो कांफ्रेसिंग में डीओआईटी के संयुक्त निदेषक योगेष कुमार, मुख्य जिला षिक्षा अधिकारी सम्पतराम, महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेषक सिकरामराम चोयल, नगर परिषद आयुक्त श्रवण चौधरी, पंडित जेएलएन अस्पताल के पीएमओ डाॅ. शंकरलाल, एनएचएम के जिला नोडल अधिकारी भवानीसिंह हापावत, एपीडेमोलाॅजिस्ट साकिर खान, जिला आईईसी समन्वयक हेमन्त उज्जवल आदि अधिकारी शामिल हुए।
एक कोरोना पाॅजिटिव की कांटेक्ट ट्रेसिंग में 30 लोग
जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने निर्देष दिए कि जिले में अब जहां भी कोरोना पाॅजिटिव मरीज पाया जाता है, उसके आसपास के 30 लोगों की 72 घंटे के अंदर कांटेक्ट ट्रेसिंग सुनिष्चित की जाएगी। साथ ही संक्रमित व्यक्ति को होम आइसोलेषन से संबंधित गाईडलाइन की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जाए। संक्रमित व्यक्ति द्वारा होम आइसोलेषन से संबंधित गाइडलाइन का उल्लंघन किया जाए तो उन्हें तुरन्त संस्थागत क्यूरांटाइन किया जाएगा। जिला कलक्टर ने होम आइसोलेषन की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले कोरोना पाॅजिटिव मरीजों के संस्थागत क्यूरांटाइन के लिए जिला मुख्यालय सहित प्रत्येक ब्लाॅक मुख्यालय पर क्यूरांटाइन सेंटर विकसित करने के निर्देष दिए। इसके लिए उन्होंने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी को माॅनिटरिंग करने के निर्देष दिए गए।
पांच से अधिक संक्रमित व्यक्ति पाए जाने पर माइक्रो कंटेन्मेंट जोन
जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बैठक व वीडियो कांफ्रेसिंग में निर्देश दिए कि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी एरिया/अपार्टमेंट, जहां पांच से अधिक संक्रमित व्यक्तियों का समूह चिन्हित हो जाए तो उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देष दिए कि संक्रमण की अधिकता वाले क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में आरटी-पीसीआर जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। संक्रमित व्यक्तियों की संबंधित थानाधिकारी द्वारा बीट कांस्टेबल के साथ दैनिक निगरानी एवं फोन द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सूचना भी ली जानी सुनिष्चित की जाए। माइक्रो कंटेन्मेंट जोन बनाने की कार्रवाई का अधिकार संबंधित क्षेत्र के इन्सीडेंट कमाण्डर के पास रहेगा।