आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी
विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। सोमवार ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर तृतीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये पवन कुमार सैनी अतिरिक्त ब्लॉक विकास अधिकारी एवं गोकुलचंद वर्मा सहायक ब्लॉक विकास अधिकारी पंचायत समिति जोबनेर जिला जयपुर को परिवादी से 45 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्तचार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर तृतीय इकाई को परिवादीद्वा रा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध फर्जी पटटे जारी करने की शिकायत की जाँच कमेटी द्वारा पक्ष में रिपोर्ट भिजवाने की एवज में पवन कुमार सैनी अतिरिक्त ब्लॉक विकास अधिकारी एवं गोकुलचंद वर्मा सहायक ब्लॉक विकास अधिकारी पंचायत समिति जोबनेर, जिला जयपुर द्वारा 50 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत के सुपरवीजन में एसीबी जयपुर नगर तृतीय इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु कुलदीप के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्रीमती अनिता मीणा जयपुर शहर चतुर्थ द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये पवन कुमार सैनी पुत्र श्री बनवारी लाल सैनी निवासी 55, अशोक विहार, न्यू सांगानेर रोड, वरुण पथ के सामने, मान्यावास, मानसरोवर, जयपुर हाल अतिरिक्त ब्लॉक विकास अधिकारी एवं गोकुलचंद वर्मा पुत्र श्री गिरधारी लाल वर्मा निवासी मकान नं0 39. निरंकारी कॉलोनी, गोकुलपुरा कालवाड़ रोड़, जयपुर हाल सहायक ब्लॉक विकास अधिकारी पंचायत समिति जोबनेर, जिला जयपुर को परिवादी से 45 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये गिरफ्तार किया गया है।
एसीबी के महानिरीक्षक श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा ।
एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।