विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। दी नागौर सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की और से अल्पकालीन फसली ऋण जमा करवाने की अंतिम देय तिथि 31 मार्च निर्धारित है। बैंक के प्रबन्ध निदेशक जयपाल गोदारा ने बताया कि देय तारीख से पूर्व अल्पकालीन फसली ऋण जमा करवाकर अवधिपार (डिफाल्टर) होने से बचा जा सकता है व ब्याज अनुदान का लाभ लिया जा सकता हैं। उन्होंने बताया कि अगर काश्तकार देय तिथि तक ऋण चुकता नही करता है तो वह अवधिपार होने पर आगामी अल्पकालीन फसली ऋण से वंचित हो जाएगा और ब्याज व अनुदान का लाभ नही उठा पायेगा एवं समय पर वसूली देने वाले कृषकों को माह अप्रेल में पूनः ऋण वितरण किया जाएगा। प्रबंध निदेशक ने बताया कि ऋणी सदस्य अपना बकाया अल्पकालीन ऋण अन्तिम तिथि 31 मार्च का इंतजार न करते हुए देय तिथि से पहले ही जमा करवायें, ताकि इससे अंतिम दिनों में होने वाले किसी भी प्रकार की तकनीकी व अन्य परेशानीयों से बचा जा सकें।
मध्यकालीन / दीर्घकालीन अवधिपार ऋणियों के लिए एक मुश्त समझौता योजना की अन्तिम तिथि 31 मार्च
जिन ऋणी सदस्यों ने बैंक से सीधा किसी भी प्रकार का मध्यकालीन / दीर्घकालीन ऋण प्राप्त किया है तथा दिनांक 31 मार्च 2018 को अवधिपार हो चूकें है व खाता दिनांक 31 मार्च 2021 तक अशोध्य श्रेणी में एनपीए हो चूका है उनके लिए एक मुश्त समझौता योजना लागू की गई है। प्रबंध निदेशक गोदारा ने बताया कि जिसके अन्तर्गत ऋणी सदस्यों को ब्याज में भारी छूट मिल रही है। ऐसे ऋणी सदस्यों से निवेदन है कि 31 मार्च तक सम्बन्धित शाखा में उपस्थित होकर एक मुश्त ऋण मय साधारण ब्याज के जमा करवाकर एक मुश्त समझौता योजना का लाभ उठा सकते हैं ।